- बिठूर, बिधनू समेत दूरदराज के इलाकों में पुलिस की मिलीभगत से अवैध खनन जोरों पर

- प्रशासन ने आधा दर्जन लोगों को घोषित किया खनन माफिया

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KANPUR : अवैध रूप से बालू-मिट्टी का खनन करने वालों को अब खनन माफिया घोषित करने की तैयारी है। इसी कड़ी में पिछले दिनों जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, प्रशासन ने उन सबको खनन माफिया की लिस्ट में डाल दिया है।

आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे

बिठूर, बिधनू, इमलीपुर गांव में शिकायत के बाद भी खनन करने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी। जानकारी पर जब एडीएम फाइनेंस शत्रुघ्न सिंह ने सख्ती की। तब कहीं जाकर एसडीएम सदर के आदेशों पर संबंधित थानों में आधा दर्ज से ज्यादा मुकदमें आरोपियों पर दर्ज हो सके। एडीएम फाइनेंस ने बताया कि सरकार के आदेश हैं कि बिना परमीशन मिट्टी-बालू आदि की खुदाई न की जाए। यह अवैध खनन की श्रेणी में आता है। मगर, ऐसी जानकारी मिली है कि लोकल थाने में सेटिंग-गेटिंग के दम पर खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। इसीलिए जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है या भविष्य में जो लोग अवैध खनन करते पकड़े जाएंगे। उन्हें खनन माफिया घोषित किया जाएगा।

इनसे होगी रिकवरी

जिला प्रशासन ने अवैध खनन करने वालों को रिकवरी नोटिस भी जारी कर दिया है। एडीएम फाइनेंस के मुताबिक ग्राम सौधकपुर के अतुल सिंह चंदेल, ग्राम इमलीपुर के मनउवा व एक अन्य पर बिना परमीशन मिट्टी खोदने पर ख्,9भ्,ब्00 रुपए वसूले जाएंगे। इसके अलावा ख्भ् हजार की रॉयल्टी भी वसूले जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

एनबीडब्लू होगा जारी

खनन माफिया घोषित होने पर आरोपी के खिलाफ नॉन बेलेबल वारेंट (एनबीडब्लू) जारी किया गया है। एडीएम फाइनेंस ने बताया कि अवैध खनन पर धारा-फ्79 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। इसमें सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।