- सामान्य नियम और सुरक्षा की शर्तों को पूरा नहीं करने पर होगी कार्रवाई

<- सामान्य नियम और सुरक्षा की शर्तों को पूरा नहीं करने पर होगी कार्रवाई

BAREILLY:

BAREILLY:

स्कूल बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले संस्थान व वाहन संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में मंडे को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अब प्रत्येक बसों में बच्चों का नाम, क्लास, पता, ब्लड ग्रुप और रूट चार्ट भी होने चाहिए, ताकि, मुसीबत के समय बच्चों सहायता की जा सके। वहीं वाहनों सीट क्षमता के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर लगाने के आदेश परिवहन आयुक्त ने दिए हैं।

20 सीट से ऊपर के वाहन में 2 फायर एक्सटिंग्यूशर

12 सीट की बस में 2 केजी का एक फायर एक्सटिंग्यूशर ड्राइवर के केबिन में होना चाहिए। 12 से 20 सीट तक की बस में 5 केजी का एक फायर एक्सटिंग्यूशर और 20 सीट से ऊपर की बस में 5-5 केजी के दो फायर एक्सटिंग्यूशर होने चाहिए। एक ड्राइवर के सीट के केबिन में और दूसरा इमरजेंसी गेट के पास। इसी तरह फ‌र्स्ट एड बॉक्स, स्पीड गवर्नर भी लगा होना आवश्यक है।

<स्कूल बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले संस्थान व वाहन संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में मंडे को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अब प्रत्येक बसों में बच्चों का नाम, क्लास, पता, ब्लड ग्रुप और रूट चार्ट भी होने चाहिए, ताकि, मुसीबत के समय बच्चों सहायता की जा सके। वहीं वाहनों सीट क्षमता के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर लगाने के आदेश परिवहन आयुक्त ने दिए हैं।

ख्0 सीट से ऊपर के वाहन में ख् फायर एक्सटिंग्यूशर

क्ख् सीट की बस में ख् केजी का एक फायर एक्सटिंग्यूशर ड्राइवर के केबिन में होना चाहिए। क्ख् से ख्0 सीट तक की बस में भ् केजी का एक फायर एक्सटिंग्यूशर और ख्0 सीट से ऊपर की बस में भ्-भ् केजी के दो फायर एक्सटिंग्यूशर होने चाहिए। एक ड्राइवर के सीट के केबिन में और दूसरा इमरजेंसी गेट के पास। इसी तरह फ‌र्स्ट एड बॉक्स, स्पीड गवर्नर भी लगा होना आवश्यक है।

सामान्य शर्ते

- वाहन का संस्थान के नाम रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक।

- निजी ऑपरेटर को भी स्कूली मानक के अनुरूप रजिस्ट्रेशन बनवाने के बाद ही बच्चों को ढो सकते हैं।

- स्कूल बस के आगे-पीछे मोटे अक्षरों में स्कूल बस लिखा होना आवश्यक।

- संस्थान से अनुबंधित बसों पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए।

- कोई भी स्कूल बस किराये की फुटकर सवारियां नहीं उठाएगी।

- स्कूल का नाम, फोन नम्बर लिखा होना चाहिए।

- स्कूल बस की अधिकतम उम्र क्भ् वर्ष से अधिक न हो।

- प्रत्येक स्कूल बस में बच्चों के नाम की लिस्ट, पता, कक्षा, ब्लड ग्रुप, रूट चार्ट उपलब्ध होना चाहिए।

- स्कूल बस में महिला या पुरूष सहायक होना आवश्यक।

- चालक व सहायक को ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रेस पहना जरूरी है।

- स्कूल बस का रंग गोल्डेन यलो विद ब्राउन, ब्लू लाइनिंग होना चाहिए।