हस्तक्षेप करने से कोर्ट का इंकार

PATNA : पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव से संशय के बादल छंट गए हैं। चुनाव पर रोक लगाने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दािल रद हो गई है। गौरतलब है कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव 17 फरवरी को होगा। शुक्रवार को चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करने के बाद उसे खारिज कर दिया और निर्धारित तिथि को चुनाव कराने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनाव पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने सबंधी याचिका पर पटना हाईकोर्ट की एकलपीठ द्वारा इंकार किए जाने के आदेश के विरुद्ध दायर अपील पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। गौरतलब है कि काफी लंबे अर्से के बाद पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव कराया जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों की छात्र इकाई द्वारा इस चुनाव में अपनी सक्रियता दिखाते हुए अपने-अपने उमीदवार मैदान में उतारे गए हैं। छात्र प्रत्याशियों द्वारा सहपाठी छात्र मतदाताओं के बीच सघन प्रचार प्रसार कर अपनी-अपनी जीत के दावे किये जा रहे हैं। इसी बीच पटना विश्वविद्यालय के ही पूर्व छात्र नेता द्वारा पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर परीक्षा के दौरान चुनाव कराये जाने के विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्णय को चुनौती दी गई थी।