इन्वेस्टर्स को मिली राहत
नोएडा स्थित सुपरटेक बिल्डर की एमराल्ड कोर्ट सोसायटी मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने बुधवार को यह आदेश दिया. इस फैसले से निवेशकों को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुपरटेक बिल्डर को कहा कि जिन फ्लैट्स खरीदारों को उसने घर नहीं दिए हैं उन्हें वह पैसा वापस करे.
गैरकानूनी था एमरॉल्ड कोर्ट टॉवर
नोएडा स्थित सुपरटेक की एमराल्ड कोर्ट टावर को अवैध घोषित करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की गई थी. कोर्ट ने टावर को नियम के विरुद्ध निर्माण में गलत पाया और इसे गिराने का आदेश दिया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया था और फ्लैट्स को बेचने और ट्रांसफर करने पर रोक लगा रखा था.
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