-बीएस-4 गाडि़यों में नहीं होगी हेडलाइट ऑन-ऑफ करने की स्वीच

-अप्रैल से लागू होगा नया कानून, दिन में भी जलानी होगी हेडलाइट

-लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर केंद्र सरकार ने लिया निर्णय

GORAKHPUR: अगर आने वाले दिनों में किसी वाहनों की हेडलाइट दिन में भी जलती दिखे तो उसे बंद कराने का इशारा बिल्कुल भी न करें और न ही इसे देखकर हैरान हो। क्योंकि अब जल्द दिन में भी वाहनों की लाइट जलाकर सफर करना जरूरी होगा। इसके लिए इसी साल नया कानून लागू होने वाला है। इसमें यूरोपियन देशों की तरह पर गोरखपुर सहित पूरे देश में बाइक की हेडलाइट जलाकर ही चलने का नया नियम लागू होने वाला है।

वाहनों से खत्म हो रही लाइट की स्विच

देश में लागू बीएस-4 ((Bharat stage emission standards) मानकों के तहत अब दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों ने अपने सभी मॉडल से हेडलाइट ऑन-ऑफ करने का सिस्टम ही खत्म कर दिया है। हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच की जगह अब सभी दोपहिया वाहनों में आटोमैटिक हेड लाइट सिस्टम (ओएचओ) होगा। इसमें इंजन स्टार्ट होते ही मोटरसाइकिल की हेडलाइट अपने आप ऑन हो जाएगी। जब तक दोपहिया वाहन का इंजन स्टार्ट रहेगा तब तक हेडलाइट ऑन रहेगी। वाहन चालक इसे चाहकर भी बंद नहीं कर पाएंगे। जानकारों के मुताबिक, सिर्फ नए मॉडलों में ही यह व्यवस्था रहेगी। पुराने वाहनों को हेडलाइट को मेनुअली ऑन रखना होगा।

दिन में लाइट नहीं जलाई तो देना होगा जुर्माना

इतना ही नहीं इस नियम के लागू होने के बाद अगर दिन में दोपहिया वाहन में लाइट ऑफ मिली तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही इसके लिए जुर्माना भी भरना होगा। आरटीओ के जानकारों के मुताबिक अब तक हमारे देश में बीएस-3 मानकों के दोपहिया वाहन चल रहे थे। अब बीएस -4 मानकों को अप्रैल 2017 से लागू किया जाएगा। इसी के तहत अब दिन में भी दोपहिया वाहनों की हेडलाइट आन रहेगी।

सड़क हादसों को रोकने की कवायद

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नौ जून 2016 को एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट का नाम है- 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2015' इस रिपोर्ट के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो पिछले साल करीबन 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई। जिसमें 1 लाख 46000 हजार लोग मारे गए और इसके तीन गुना लोग घायल हुए। इन हादसों में उत्तर प्रदेश टॉप 10 प्रदेशों में 3 नंबर पर है।

यह भी जानें

- देशभर में 1 अप्रैल 2017 से वाहनों के लिए भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड (बीएस) 4 लागू करने के लिए कोर्ट ने निर्देश दिए थे।

- निर्देश के बाद एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी (ईपीसीए) ने सख्त रुख अपनाया।

- ईपीसीए ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों को स्पष्ट कर दिया है कि 1 अप्रैल 2017 से बीएस-4 मानक से कम कोई भी वाहन पंजीकृत नहीं होगा।

- वाहन निर्माता कंपनियों ने भी कहा है कि उन्हें इस मोर्चे पर उन वाहनों के स्तर पर राहत दी जाएगी, जो 31 मार्च 2017 तक तैयार हो जाएंगे।

वर्जन

सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए दिन में भी बाइक में हेडलाइट जलाना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में लागू कर दी जाएगी। इसके लिए ऑटोमोबाइल कंपनियां बीएस-4 गाडि़यों में लाइट ऑन-ऑफ स्विच लगा रही है। नियम का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

के रविंद्रनायक, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर

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