1 . टैक्स डिपार्टमेंट से जारी नोटिफिकेशन पर गौर करें तो मालूम पड़ेगा कि 1 अप्रैल 2016 से 9 नवंबर 2016 के बीच का समय बेहद खास होता है। इस दौरान अगर किसी के भी खाते में कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ, जिसपर बैंकवालों को शक हो तो उसकी जानकारी सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है।

2 . आपने अगर तीस लाख या उससे ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदी है तो खुद रजिस्ट्रार उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है।

3 . क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते समय 1 लाख या उससे ज्यादा का नकद पेमेंट करने पर उसकी जानकारी दे दी जाती है।

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4 . नोटबंदी के दिन से लेकर 30 दिसंबर 2016 के बीच में आपने अगर एक या उससे ज्यादा अकाउंट में 2.5 लाख रुपये या उससे ज्यादा की रकम जमा कराई है तो आपकी भी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएगी। बैंकों को ऐसा करने के आदेश दिए गए हैं।

5 . बैंक में आपका भी करंट अकाउंट चलता है। हां और अगर नोटबंदी के दौरान आपने इसमें 12.5 लाख रुपये जमा किए हैं तो आपकी भी जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच गई समझिए।

6 . आपने भी बॉन्ड या डिबेंचर खरीदा है। आपको बता दें कि इसको खरीदने के लिए आपने अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज्यादा का भुगतान किया है तो सौदा करने वाली कंपनियों को टैक्स डिपार्टमेंट को ये जानकारी देनी होगी।

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7 . किसी के भी अकाउंट में सालभर में अगर 10 लाख या फिर उससे ज्यादा की रकम जमा कराई जाती है तो खुद बैंक उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है।

8 . दस लाख या उससे ज्यादा का ट्रैवलर्स चेक और फॉरेक्स कार्ड की खरीददारी पर भी आपके लेनदेन की पूरी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाती है।

9 . आपने भी अगर 10 लाख या उससे ऊपर की एफडी कराई है तो यकीन मानिए बैंक उसकी भी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा।

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10 . हाल ही में आपने कार खरीदी है और वह अगर 5 लाख रुपये से ज्यादा की है तो इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच चुकी होगी।

11 . बीते 8 से 10 नवंबर के बीच में जिन लोगों ने सोने की खरीदारी की है, उनकी जानकारी पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक जा चुकी है।

12 . एक साल के अंदर क्रेडिट कार्ड से अगर आपने 2 लाख रुपये से ऊपर की खरीदारी की है तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाती है।

13 . बतौर इन्वेस्टर आपने भी अगर बाजार में 1 लाख रुपये से ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक इसकी जानकारी पहुंच जाती है।

14 . किसी दुकान से दो लाख रुपये से ज्यादा की खरीदारी करने पर उसकी सीधी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है।

15 . किसी ने अगर गोल्ड ईटीएफ में एक लाख रुपये से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है तो इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगी।

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