PATNA: शिक्षा विभाग के नए निर्देश ने महिला शिक्षिकाओं के लिए बड़ी राहत दी है। अपने निर्देश में शिक्षा विभाग ने कहा है कि अब प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षिकाओं को भी हर महीने दो दिनों का विशेष अवकाश दिया जाएगा। साथ ही राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों की शिक्षिकाओं की ही तरह उन्हें मातृत्व अवकाश का लाभ भी मिलेगा। विभाग ने इस बाबत निर्देश भी जारी कर दिया है।

दो संतान तक मिलेगा मातृत्व अवकाश

गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में नियोजित महिला शिक्षकों को प्रधानाध्यापक की स्वीकृति के आधार पर हर महीने दो दिनों का विशेष अवकाश दिया जाएगा। वहीं पहले दो संतान तक के लिए शिक्षिकाएं मातृत्व लाभ के लिए आवेदन कर सकेंगी। इस आवेदन पर अनुमति विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष या सचिव की ओर से दिया जाएगा। इस छुट्टी की वजह से अनुपस्थित रहने को सेवा में टूट नहीं माना जाएगा।

बीमार पड़ने पर ख्0 दिनों का अवकाश

नियोजित शिक्षक एक साल में क्म् दिन का आकस्मिक अवकाश भी ले सकेंगे। बीमार होने की स्थिति में भी अवकाश के प्रावधान किए गए हैं। शिक्षक यदि बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के प्रमाणपत्र के आधार पर उन्हें बीस दिनों की छुट्टी मिल सकेगी। इन अवकाशों के अतिरिक्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक स्कूलों में नियोजित शिक्षक विशेष कारण से महीने भर का अवकाश लेना चाहेंगे तो उन्हें देय होगा, लेकिन यह लाभ साल में एक बार ही मिल सकेगा।

कुल अवकाश पर एक नजर :

- वर्ष में एक बार क्म् दिनों का आकस्मिक अवकाश

- प्रमाणपत्र के आधार पर ख्0 दिन का चिकित्सा अवकाश

- लंबी बीमारी पर संचित अवकाश से 90 दिन की छुट्टी

- दो संतानों के लिए शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश