- 373 दिन बाद आरोपियों पर चार्ज फ्रेम हुआ, 19 अगस्त को होगी ज्योति के पिता की पहली गवाही

KANPUR :

शहर के हाईप्रोफाइल ज्योति हत्याकांड में एक साल बाद मंगलवार को हत्यारोपी पीयूष, उसकी माशूक मनीषा समेत अन्य आरोपियों पर चार्ज फ्रेम हो गया। जिला जज ने अभियोजन पक्ष की बहस से संतुष्ट होकर पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोपियों पर चार्ज फ्रेम कर दिया। अब मुकदमे में गवाही का दौर शुरू होगा। 19 अगस्त को पहली गवाही ज्योति के पिता शंकर नागदेव की होगी।

पीयूष को अन्य आरोपियों से अलग रखा गया

जिला जज अरुण कुमार गुप्ता की कोर्ट में ज्योति हत्याकांड की सुनवाई चल रही है। मंगलवार सुनवाई के लिए हत्यारोपी पीयूष, रेनू, सोनू और आशीष को पेशी के लिए कड़ी सुरक्षा में जेल से कचहरी लाया गया। पिछली तारीख में हत्यारोपी पीयूष को अन्य आरोपियों ने पीटने की कोशिश की थी, इसलिए इस बार सुरक्षा के तहत पीयूष को अन्य आरोपियों से अलग रखा गया।

बचाव पक्ष की दलीलें नहीं चली

ज्योति हत्याकांड में बचाव पक्ष से सीनियर एडवोकेट सईद नकवी, कमलेश पाण्डेय, संजीव कुमार तिवारी और अहमद अली खान पैरवी कर रहे हैं। बचाव पक्ष ने अपने मुवक्किल को फर्जी फंसाए जाने का आरोप लगाते चार्ज को डिस्चार्ज करने की अपील की थी। बचाव पक्ष ने कई दलीलें भी दी, लेकिन उनकी कोई भी दलील अभियोजन पक्ष के सामने नहीं चली। चार्जशीट के नौ महीने बाद चार्ज फ्रेम

पुलिस ने ज्योति हत्याकांड में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में चार्जशीट दाखिल की थी। सीएमएम कोर्ट ने मुकदमे को सुनवाई के लिए जिला जज कोर्ट भेज दिया था। इसके बाद से चार्ज को लेकर अभियोजन और बचाव पक्ष में बहस चल रही थी। अब चार्ज फेम होने के बाद सबूतों और गवाहों के आधार पर सुनवाई होगी। अब आपको बताते है कि किस आरोपी पर कौन सा चार्ज बना और अब अभियोजन पक्ष किन सबूतों के आधार पर आरोपियों पर आरोप सिद्ध करने की कोशिश करेगा।

मुख्य आरोपी पीयूष श्यामदसानी

धारा तात्पर्य संभावित सजा

302 कत्ल उम्रकैद या मृत्युदंड और जुर्माना

364 कत्ल के इरादे से अपहरण उम्रकैद या 10 साल कठोर कारावास और जुर्माना

201 साक्ष्य छुपाना सात साल कैद और जुर्माना

203 पुलिस को भ्रमित करना दो साल कैद और जुर्माना

120बी साजिश अन्य धाराओं के मुताबिक सजा

34 कॉमन इरादे से वारदात करना

सह आरोपी व मुख्य आरोपी मनीषा माखीजा

धारा तात्पर्य संभावित सजा

302 कत्ल उम्रकैद या मृत्युदंड और जुर्माना

201 साक्ष्य छुपाना सात साल कैद और जुर्माना

120बी साजिश और अन्य धाराओं के मुताबिक सजा

34 कॉमन इरादे से वारदात करना

सह आरोपी अवधेश, रेनू और सोनू (सुपारी लेकर साथियों समेत कत्ल किया)

धारा तात्पर्य संभावित सजा

302 कत्ल उम्रकैद या मृत्युदंड और जुर्माना

364 कत्ल के इरादे से अपहरण उम्रकैद या 10 साल कठोर कारावास और जुर्माना

201 साक्ष्य छुपाना सात साल कैद और जुर्माना

404 लाश से ज्वैलरी उतारना तीन साल कैद और जुर्माना

34 एक राय से वारदात करना

सह आरोपी आशीष

302 कत्ल उम्रकैद या मृत्युदंड और जुर्माना

364 कत्ल के इरादे से अपहरण उम्रकैद या 10 साल कठोर कारावास और जुर्माना

201 साक्ष्य छुपाना सात साल कैद और जुर्माना

पीयूष के पिता ओम प्रकाश, मां पूनम, भाई कमलेश और मुकेश

202 घटना की जानकारी होने के बाद भी पुलिस सूचना न देना - दो महीने की कैद या जुर्माना

ट्रायल में पेश होंगे ये सबूत

- कार होण्डा एकार्ड में आगे की बाई सीट के पास से कॉटन से मिला ब्लड सैम्पल

- ड्राइवर के पीछे की सीट से कॉटन से मिला ब्लड सैम्पल

- एक सफेद रूमाल खून से सना मिला

- कार की पिछली सीट पर मिले हेयर सैम्पल

- ड्राइवर के पीछे की सीट पर मिले बैग से बरामद तीन चाकू, लम्बाई 28, 28 और 32 सेंटीमीटर

- खून से सनी लेडीज सैंडिल

- एक एफपीटी कार्ड पर पांच फिंगर प्रिंट

- वाराण्डा रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज

- मॉल की सीसीटीवी फुटेज

- बरामद आला-ए-कत्ल (चाकू)

- मृतका ज्योति की तीन अंगूठी, दो कान की बाली

- होण्डा एकार्ड की चाभी

- मनीषा का ब्लैक बैरी मोबाइल, पीयूष से हुआ था बरामद

- हत्यारोपी रेनू, सोनू द्वारा खून से सने हाथ को पोछने वाले सफेद चेकदार रूमाल

-हत्यारोपी पीयूष की वारदात के समय पहनी गई टी-शर्ट

- पोस्टमार्टम से मिले मृतका के खून से सने कपड़े, नाखून में फंसा बाल आदि

- वारदात में यूज की गई बाइक यूपी 78 बीआई 4588

- सोनू और रेनू से बरामद खून से सने कपड़े

-अभियुक्त अवधेश का सैमसंग मोबाइल, रेनू का सैमसंग मोबाइल, आशीष का माइक्रोमैक्स का मोबाइल

- ज्योति की डायरी

- होण्डा एकार्ड की घटना स्थल पर ली गई फोटोग्राफ

- मृतका की फोटोग्राफ