परिषदीय स्कूलों में समायोजन के खिलाफ दायर याचिका के बाद शासन ने उठाया कदम

सरप्लस टीचर्स के समायोजन पर हाईकोर्ट का आदेश आने तक लगाई रोक

ALLAHABAD: परिषदीय स्कूलों में कहीं शिक्षकों की भरमार तो कही अकाल वाली स्थिति फिलहाल सुधरने वाली नहीं है। शासन ने शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए अन्य स्कूलों में सरप्लस सहायक अध्यापकों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू की। सभी जिलों में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की लिस्ट तैयार हुई। शासन को उम्मीद थी कि इससे एकल विद्यालयों के साथ ही उन विद्यालयों को भी लाभ होगा, जहां अभी तक शिक्षकों की कमी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समायोजन के खिलाफ शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।

अब फैसले के बाद स्थिति होगी साफ

हाईकोर्ट ने समायोजित शिक्षकों की ओर से समायोजन के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई पूरी होने और फैसला आने तक समायोजन के आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के बाद मंगलवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय कुमार सिन्हा ने सभी जिलों के बीएसए को निर्देश जारी किया। इसमें हाईकोर्ट की ओर से याचिका की सुनवाई को लेकर पारित आदेश को शामिल करते हुए आदेश का अनुपालन करते हुए समायोजन अग्रिम आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया गया है।