कैसे होगा अकाउंट चालू

अगर ईपीएफ अकाउंट में लेन-देन होने के 36 महीने से ज्यादा समय तक बैलेंस हीं निकाला जाता है तो खाता अपने आप ही डिएक्टीवेट हो जाता हैं। इस डिएक्टीवेटेड अकाउंट को फिस से उपयोग में लाने के लिए आपको 'यूएएन' यानी यूनिक अकाउंट नंबर हासिल करना होगा जो www.uanmembers.epfoservices.in पर आसानी से मिल जाएगा। फिर आपको ईपीएफओ की ऑफिशियल साइट www.epfindia.com पर जाकर इन- ऑपेरेटिव एसी हेल्पडेस्क पर जाना है और वहां पर आपको अपनी समस्या रजिस्टर करनी होगी। क्वेरी रजिस्टर करने के लिए आपको फर्स्ट टाइम यूजर टैब पर क्लिक करना होना जिसके बाद एक फार्म आएगा। इस फार्म को आपको भरना होगा और सारी जानकारी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको एक पिन मिल जाएगा जो आपके मोबाइल पर भेजे गए पिन से वेरिफाई होगा।

आपके पास आएगा कॉल

आपकी परेशानी दर्ज होने के कुछ दिन बाद आपके पास कॉल आएगा जो आपकी परेशानी का समाधान करेगा। हेल्पडेस्क आपके द्वारा रजिस्टर किए गए नंबर पर कॉल करेगी और आपकी सभी समस्याओं को सॉल्व करेगी और आपका खाता चालू भी कर देगी। बता दें की एक बार आपका ईपीएफओ अकांउट बंद हो जाए तो उसमें ब्याज क्रेडिट नहीं होता है।

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