KANPUR: चकेरी के मवइया में पीट-पीटकर युवक की हत्या करने और फिर उस पर कार चढ़ाने वाले तीन भाइयों समेत चार हत्यारोपियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। शनिवार को एडीजे द्वितीय अनुपम कुमार ने तीन सगे भाइयों राजेंद्र, नरेंद्र और नंद किशोर और उसके पुत्र को उम्रकैद और ख्0,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता राजेश्वर तिवारी ने बताया कि मवइया चकेरी निवासी सुरेंद्र सिंह के पुत्र मास्टर अर्जुन सिंह को नंद किशोर, राजेंद्र नरेंद्र तीनों भाइयों ने 9 फरवरी ख्0क्क् को बाइक से घर जाते समय मास्टर को लोहे की राड और फावड़ा से मारकर घायल कर दिया था और फिर नंद किशोर के पुत्र राजेश उर्फ लाला ने घायल पर कार चढ़ा दी थी जिससे मास्टर की मौत हो गई थी।

विवेचक निलंबित हुआ था

इस मामले की जांच कर रहे चकेरी के सब इंस्पेक्टर ललितेश्वर नारायण त्रिपाठी व कई सिपाही निलंबित किए गए थे। बताते हैं कि मामले की जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर ने घटना को दुर्घटना में तब्दील करने का प्रयास किया था लेकिन उच्चाधिकारियों ने पीडि़तों की शिकायत पर जब जांच कराया तो सब इंस्पेक्टर का मोबाइल नंबर हत्यारोपियों के मोबाइल से मिल गया।