-एमएलए को रोके जाने की घटनाओं के चलते शासन ने जारी किया आदेश

BAREILLY: टोल प्लाजा पर एमएलए को रोकने की घटनाओं को यूपी गवर्नमेंट ने गंभीरता से लिया है। शासन ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी टोल प्लाजा पर एमपी व एमएलए को न रोका जाए। इसके लिए टोल प्लाजा कर्मियों के साथ मीटिंग कर ली जाए और उन्हें शिष्टाचार का पालन कराने के बारे में कहा जाए।

अलग लेन से निकाला जाए

एडीशनल चीफ सेक्रेट्री ने आदेश में लिखा है कि नेशनल हाइवे और स्टेट की सड़कों पर टोल प्लाजा या टोल कलेक्शन सेंटर पर एमपी, एमएलए और एमएलसी को छूट प्रदान की गई है। इसके संबंध में नेशनल हाईवेज फी (डिटरमिनेशन ऑफ रेट एंड कलेक्शन ) रूल्स 2008 का संदर्भ लिया जाए। इसमें इन माननीयों की सूची दी गई है। इसी के चलते सभी डीएम अपने डिस्ट्रिक्ट में टोल प्लाजा या टोल कलेक्शन सेंटर पर यह सुनिश्चित कराएंगे कि किसी भी लोकसभा और राज्यसभा के एमपी, विधानसभा और विधान परिषद के एमएलए और एमएलसी के वाहनों से टोल टैक्स न मांगा जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यदि किसी टोल प्लाजा पर जाम हो तो ऐसे में माननीयों को अलग लेन से निकाला जाए।

टोल टैक्स पॉलिसी ऑन नेशनल हाइवे के तहत टोल फ्री व्हीकल

राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के जज, राज्यों के मिनिस्टर, उप राज्यपाल, विधानसभा स्पीकर, विधान परिषद के स्पीकर, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, एमपी, आर्मी कमांडर या वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ, स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेट्री, भारत सरकार के सचिव, लोकसभा के सचिव, फॉरेन डिगनिटरी, एमएलए, एमएलसी, परम वीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र विजेता, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेंट्रल और स्टेट आ‌र्म्ड फोर्स, पुलिस, एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, फायर डिपार्टमेंट, एंबुलेंस, फेनेरल वैन, नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया