इनकम टैक्स ऑफिस में बनाए गए एक्स्ट्रा कलेक्शन काउंटर

सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक रिटर्न फाइल करें

>RANCHI:अगर आपने इनकम टैक्स अब तक जमा नहीं किया है, तो कल तक जरूर जमा कर लें। वरना परेशानी में पड़ सकते हैं। रिटर्न फाइल की डेडलाइन इस साल फ्क् अगस्त है। रांची इनकम टैक्स ऑफिस में एक्स्ट्रा कलेक्शन काउंटर बनाए गए हैं, जहां सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक रिटर्न फाइल की जा सकती है।

एक माह बढ़ी डेडलाइन

आमतौर पर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन फ्क् जुलाई होती है। लेकिन, इस साल इसे बढ़ाकर फ्क् अगस्त कर दी गई है। चार्टर्ड एकाउंटेंट अभिषेक केडिया बताते हैं कि इस साल एक महीने की टाइम बढ़ाई गई है। हालांकि अधिकतर लोग इस साल रिटर्न फाइल कर दिए हैं। जबकि पिछले साल अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने के कारण काफी परेशानी हुई थी। लोग जब ऑनलाइन रिटर्न भरने के लिए एक्सेस कर रहे थे, तो सर्वर ही बार-बार स्लो हो जा रहा था। डाउन हो जा रहा था। लेकिन, समय मिलने पर लोगों ने टैक्स जमा कर ही दिया।

होगी ऑनलाइन फाइलिंग

अब ऑनलाइन फाइलिंग ही अधिकतर लोग कर रहे हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। जो रिटर्न फाइल ऑनलाइन भरी जाती है, उनका रिफंड भी जल्दी आ जाता है और उसे सीधे बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। वहीं, जिन लोगों को रिफंड क्लेम करना है, उनके लिए रिटर्न की ई-फाइलिंग जरूरी है। अगर किसी की आमदनी पांच लाख रुपए से कम होगी तो भी उसे रिटर्न फाइल ऑनलाइन ही भरनी होगी। सिर्फ 80 साल के ऊपर के सुपर सीनियर सिटिजंस पर यह नियम लागू नहीं होगा। ऐसे लोग अपना रिटर्न मैनुअली भी कर सकते हैं।

---------------------------------------------

इस साल क्या है नया

खाली पड़े घर पर भी टैक्स

जो नया फार्म इस साल आया है, उसमें इस तरह की व्यवस्था की गई है कि अगर किसी के पास दो घर है और एक खाली है तो उस पर भी टैक्स देना होगा। जो टैक्स आपको देना होगा उसकी गणना उस एरिया में जो किराया तय है, उसी आधार पर होगी। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो कैपिटल गैंस टैक्स को सावधानी से पे करें। क्योंकि नए फार्म में इससे संबंधित साल दर साल सूचना मांगी गई है।

विदेशी इनकम की दें जानकारी

नए फॉर्म मे फॉरेन एसेट्स और इनकम के लिए भी कॉलम दिया गया है। आपको फॉरेन डिटेल्स के बारे में भरना होगा। इस कॉलम में देश के बाहर की आपकी प्रॉपर्टी का जिक्र भी करना है।

हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं

इस नए फार्म में अधिकतर टैक्स पेयर्स के लिए रिटर्न की ई-फाइलिंग पेपरलेस होगी। अब तक ई-फाइलिंग करने के बाद आईटीआर की कॉपी इनकम टैक्स के बेंगलुरू ऑफिस भेजनी होती थी।

कई लिमिट भी बढ़ी

इस साल के रिटर्न भरने के लिए कई बदलाव किए गए है। इनकम टैक्स के लिए बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट दो लाख से बढ़ाकर ढाई लाख कर दी गई है। 80 सी में मिलने वाली छूट की सीमा एक की बजाए बढ़ा कर डेढ़ लाख होगी। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट की सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दी गई है।

-------------------------------------------------------------

क्या कहते हैं एक्सप‌र्ट्स

अब तो अधिकतर लोग इनकम टैक्स ऑनलाइन ही जमा कर रहे हैं। लेकिन अगर मैनुअली भी जमा करते हैं, तो भी कोई परेशानी नहीं है। हालांकि लोग ऑनलाइन ही रिटर्न फाइल को ऑफर कर रहे हैं। इस साल पहली बार जुलाई से डेट एक्सटेंड कर फ्क् अगस्त किया गया है। कल तक जरूर रिटर्न फाइल कर रहें।

अभिषेक केडिया, सीए

इस साल टैक्स रिटर्न फार्म में कई बदलाव किए गए हैं, जो कई मायने में अच्छा भी है। पहले मैनुअली होने के कारण कॉपी जो बेंगलुरु भेजी जाती थी, वो सिस्टम अब खत्म हो गया है।

-रोहित जैन, सीए

वर्जन

अधिकतर लोग अब ऑनलाइन ही रिटर्न फाइल कर रहे हैं, लेकिन जो लोग मैनुअली करते हैं उनके लिए इनकम टैक्स ऑफिस में टैक्स कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं।

-अविरक्षित, इनकम टैक्स ऑफिसर