मुख्यमंत्री तीर्थ योजना को कैबिनेट की मंजूरी

फुटपाथ दुकानदारों के विषय में अब नगर विकास विभाग का निर्णय अंतिम होगा

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RANCHI (30 aug) : झारखंड सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रहे बुजुर्गो को सरकारी खर्च पर तीर्थ यात्रा कराने का फैसला किया है। इसके तहत म्0 साल से ऊपर के बुजुर्ग झारखंड और झारखंड के बाहर के निर्धारित तीर्थ स्थलों की सैर अपने जीवन काल में दो बार कर सकेंगे। इसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। लोगों को इससे संबंधित आवेदन अपने जिले के डीसी के यहां जमा करना होगा। डीसी एक कमेटी बनाएंगे, जो आवेदनों को वेरिफाई करेगी और उन्हें सेलेक्ट या रिजेक्ट करेगी। इस योजना के तहत पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर तीर्थ यात्रियों का चयन किया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने पर्यटन विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हालांकि, पर्यटन विभाग के प्रस्ताव में बुजुर्गो के साथ किसी और व्यक्ति को देखभाल करने के लिए तीर्थ यात्रा पर ले जाने का प्रावधान शामिल नहीं था, लेकिन कैबिनेट ने यह विचार किया कि बुजुर्गो को एक सहयोगी की जरूरत होगी, इसलिए उन्हें अपने किसी करीबी को तीर्थ यात्रा में साथ ले जाने की छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत सरकार रेल टिकट, सड़क यात्रा का खर्च, ठहरने, खाने-पीने, विशेष यात्रा उपकरण का खर्च वहन करेगी। इसे झारखंड ट्यूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से एक्जीक्यूट किया जाएगा। टूर पैकेज के लिए आईआरसीटीसी के साथ समझौता होगा। इस वर्ष इस योजना के लिए क्.0म् करोड़ रुपए दिए गए हैं।

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सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता क्क् परसेंट बढ़ा

कैबिनेट ने राज्य सरकार के वैसे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता क्क् परसेंट बढ़ाने का फैसला लिया है, जिन्हें अब तक रिवाइज्ड पे-स्केल के अनुसार सैलेरी मिल रही है। ऐसे कर्मचारियों को अभी तक छठे वेतनमान के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है। पहले महंगाई भत्ता ख्फ्ब् परसेंट था, जो अब ख्ब्भ् परसेंट कर दिया गया है। यह एक जनवरी ख्0क्म् की तारीख से प्रभावी होगा।

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कैबिनेट की बैठक में नगर विकास विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इसके तहत झारखंड फुटपाथ वेंडर रूल्स-ख्0क्भ् में संशोधन किया गया है। पहले इस नियमावली में ख्म् तालिकाएं थीं। इसमें ख्7वां रूल भी जोड़ दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर फुटपाथ दुकानदारों से संबंधित किसी भी विषय पर निर्णय लेने में नियमावली सक्षम प्रतीत नहीं होगी, तो नगर विकास विभाग का फैसला अंतिम होगा। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि अब फुटपाथ दुकानदारों के बारे में फैसला लेने का अधिकार मंत्री सीपी सिंह के दायरे में आ गया है।

जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान खुलेगा

बैठक में नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गयी। इसके तहत वाटर रिसोर्सेज की के आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए एक जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा। इसके तहत बाढ़ मैनेजमेंट भी किया जाएगा। जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान एक तरह से डेटा कलेक्शन सेंटर की तरह काम करेगा।

बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक की नियुक्ति में अधिकतम उम्र सीमा भ्भ् साल से बढ़ाकर म्0 साल करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा चतरा पथ प्रमंडल में कार्यरत शालीग्राम सिंह की बर्खास्तगी वापस लेने का फैसला किया गया। श्री सिंह को राज्य सरकार ने ख्8.0फ्.ख्0क्क् को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। इसके खिलाफ वे हाईकोर्ट गए थे, जहां उनकी जीत हुई। हाईकोर्ट के आदेश पर उनकी सेवा तो बहाल कर दी गयी, लेकिन वे अब रिटायर हो चुके हैं, इसलिए नौकरी नहीं कर पाएंगे। वैसे उन्हें बकाया वेतन, पेंशन आदि का भुगतान किया जाएगा।

कैबिनेट ने आयुष स्वास्थ्य संवर्ग को राज्य सेवा का संवर्ग घोषित करने का फैसला किया। पहले यह कैडर था। इसके अलावा नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी-ख्0क्म् के तहत राज्य सरकार के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए होने वाले एमओयू के प्रारूप को स्वीकृति दी गयी। यह एमओयू नागर विमानन मंत्रालय, एयरपोर्ट ऑथरिटी और झारखंड सरकार के बीच होना है। इसमें मुख्य रूप से हवाई यात्रा के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए राज्य सरकार की ओर से टैक्स एक परसेंट तय करने और जमीन फ्री देने से जुड़े मसले शामिल हैं। बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र के अवसान को भी मंजूरी दी गयी।

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यात्रा के लिए चुने गये तीर्थस्थल

झारखंड : रजरप्पा, देवघर, संवेत शिखर, बासुकीनाथ, इटखोरी, भद्रकाली।

राज्य के बाहर : द्वारका, सोमनाथ, ऋषिकेश, मदुरई, रामेश्वरम, वैष्णोदेवी, शिरडी, शिंगनापुर, अजमेर, फतेहपुर सिकरी, आगरा, अमृतसर, श्रवणवेनगोला, वेलांकणी चर्च, नागपटनम, गोआ।