बिना लाइसेंस व हेलमेट के नहीं होगी स्कूलों में बच्चों की एंट्री

स्कूली वाहनों पर कसेगी नकेल, कमिश्नर ने दिए स्कूलों को निर्देश

>Meerut। स्कूलों में पेरेंट्स-टीचर्स मीटिंग में अब ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी शामिल होंगे। इसके अलावा दुपहिया वाहन ले जाने वाले स्टूडेंट्स भी बिना हेलमेट व लाइसेंस के स्कूलों में प्रवेश नहीं पा सकेंगे। कमिश्नर के निर्देशों के बाद डीआईओएस ने सभी स्कूलों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

ये नियम होंगे लागू

स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में नो पार्किंग जोन का बोर्ड लगाना होगा।

स्कूलों को अपने यहां रजिस्टर्ड हर प्रकार के व्हीकल के डॉक्यूमेंट जांच के लिए आरटीओ में जमा कराने होंगे।

स्कूली वाहनों के ड्राइवर व कंडक्टर्स के आईकार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा करवाने होंगे व फोन नंबर व नाम बस पर अंकित करवाने होंगे।

सभी स्कूलों को स्कूली वाहनों के संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। अगर स्कूल इसमें कोताही बरतेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।

गिरजेश कुमार चौधरी, डीआईओएस, मेरठ