- बच्चों को लेकर चलने से पहले गार्जियन को सोचना होगा

- एक्सीडेंट में ठोकर मारने वाले और ले जाने वाले दोनों पर होगा फाइन

- स्कूली बस के ड्राइवर की उम्र 18-25 साल के अंदर हुई, तो लाइसेंस कैंसिल

PATNA: ट्रैफिक नियम को लेकर आई नेक्स्ट ने पहले ही बताया था कि किस तरह से पटना सहित पूरे बिहार का ट्रैफिक नियम बदलने वाला है। इस कड़ी में अब दिसंबर तक उस पर मुहर लग जाएगी और इस नियम के तहत ही ट्रैफिक रूल्स हर किसी को फॉलो करना होगा। नए ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक अब सड़कों पर चलना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर जगह-हर पल मॉनिटरिंग की जाएगी और थोड़ी सी गलती होने या फिर आपकी वजह से दूसरों को आने वाली परेशानी होने पर फौरन आप पर फाइन ठोक दिया जाएगा। इसके लिए सेक्रेटरी लेवल से अभी बैठक होनी है। उसके बाद सारी डीटीओ और एमवीआई सबों को इसकी जानकारी दी जाएगी, पर इससे पहले ट्रैफिक रुल्स की बानगी कुछ इस तरह की है कि अगर आज उसे लागू कर दिया जाएं, तो फिर सारे पटनाइट्स फाइन के शिकंजे में आ जाएंगे।

पटना की सड़कों पर तोड़ते है नियम

हर पल ट्रैफिक रूल्स तोड़कर चलने वालों को अचानक टाइट किया जाएगा। ट्रैफिक डीएसपी एनएम झा ने बताया कि एक महीने में शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर पुलिस द्वारा आठ से नौ हजार लोगों पर फाइन किया जाता है। इस हिसाब से सलाना एक लाख दस हजार के आसपास लोग नियम तोड़ते हैं। ऐसे में इन लोगों पर अमेरिका और ब्रिटेन के ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करवा पाना परिवहन विभाग और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए थोड़ी टेढ़ी खीर होगी।

एजुकेट करना भी हमारा मकसद

प्रिंसिपल सेक्रेटरी परिवहन विभाग विजय प्रकाश ने बताया कि शुरुआती दौर में परेशानी आएगी, लेकिन नियम को लागू करने के लिए प्रचार से लेकर अवेयरनेस कैंपेन तक की अरेंजमेंट की जाएगी। इसके लिए डीटीओ लेवल, ट्रेफिक लेवल से हर तरह से इंप्लीमेंट करवाया जाएगा। फिलहाल स्टेट लेवल पर इसको लेकर आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। जानकारी हो कि इस रूल्स के फोलो करने से सकड़ी सड़क और ट्रेफिक जाम से निजात तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन जान बच पाएगा।

ऐसे चलने वालों की खैर नहीं

- स्कूटी चलाने वाली और पीछे बैठने वाली लड़कियां बिना हेलमेट के चलेगी तो फाइन होगा।

- बाइक पर बच्चे को लेकर नहीं चल सकते हैं, अगर इमरजेंसी है तो फोर व्हीलर से लेकर चलें।

- फोर व्हीलर पर बिना शीट बेल्ट के चलने पर फाइन किया जाएगा।

- एक्सीडेंट होता है तो कैमरे में दोनों का स्टेटस देखा जाएगा उस हिसाब से फाइन होगा।

- भारी वाहनों के लोडिंग और ड्राइवर दोनों पर नजर रखी जाएगी, किसी भी सूरत में लाइसेंस नहीं रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा।

- शहर के हर चौक-चौराहों की स्पीड लिमिट होगी, अधिक स्पीड चलाने वालों की जांच होगी।

- अगर गाडि़यों के मॉडल में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, तो गाड़ी की कीमत के हिसाब से फाइन होगा।

- फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर के पीछे लगने वाली बंपर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फाइन के जद में आएगा।

- पुरानी गाडि़यों को चलने से रोका जाएगा, उस पर फाइन किया जाएगा।