आई स्पेशल

- पुरानी गाडि़यों के नंबर को फिर से जारी करने की योजना

- तीन साल से पुरानी गाड़ी होंगी नई व्यवस्था में शामिल

- नंबर के लिए डिपार्टमेंट में पुरानी गाड़ी के दस्तावेज

sundar.singh@inext.co.in

Meerut : अभी तक आपने नई बोतल में पुरानी शराब का मुहावरा सुना था, लेकिन अब आप अपनी नई गाड़ी के लिए पुराना नंबर हासिल कर सकेंगे। जी हां, अगर आपके पास कोई तीन साल या उससे अधिक पुरानी गाड़ी है और उसे आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उस नंबर को आप अपनी नई गाड़ी में यूज कर पाएंगे। इसके लिए सिर्फ 25 हजार रुपए खर्च करने होंगे। यूपी में यह नई व्यवस्था 11 अप्रैल से शुरू हो गई है।

ऐसे करें आवेदन

अपने तीन साल पुराने दो पहिया या चार पहिया वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक फोटो, आईडी प्रूफ और 25 हजार रुपए ट्रांसफर फीस संबंधित आरटीओ दफ्तर में जमा कराने दें। इसके बाद आरटीओ द्वारा निर्धारित समय के अंदर आपको नई गाड़ी पर पुराने नंबर की न्यू आरसी जारी कर पुराने वाहन की आरसी कैंसल हो जाएगी।

रहना होगा जागरूक

आरटीओ कर्मचारियों को यह ध्यान रखना जरूरी होगा कि जिस पुरानी गाड़ी के नंबर को ग्राहक नई गाड़ी पर लेना चाह रहा है। कहीं वह उसे पहले किसी और के नाम पर तो अलॉट नहीं कर चुके हैं। साथ ही ग्राहक को भी यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वह अपने विंटेज वाहन को सड़क पर न निकालें।

बारीकी से होगी जांच

परिवहन अधिकारी दस्तावेजों की जांच में इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि वाहन स्वामी जिस नंबर को अपना बता रहा है, वह सही में उसका रहा है या फिर और किसी का। बता दें कि लगातार बढ़ रहे वाहनों को देखते हुए दिल्ली की तर्ज पर नई व्यवस्था शुरू की गई है।

पुराने नंबरों का है क्रेज

पुराने नंबर का रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद पुराना जमाना दोबारा लौटेगा। अधिकारियों का मानना है कि आज से 40 से 50 साल पहले के वाहनों के नंबरों का भी अलग क्रेज है। विंटेज गाडि़यों के इन ऐतिहासिक नंबरों की भी एक अलग दीवानगी है। जो नंबर जितना पुराना होता है, उसका क्रेज उतना ही ज्यादा होता है। सिर्फ 2 अल्फाबेट व 3 न्यूमेरिकल डिजिट के नंबर किसी वीआईपी नंबर से कम नहीं मानें जाते हैं।

नई व्यवस्था से वीआईपी नंबर के झगड़े भी समाप्त होंगे। साथ ही व्यक्ति स्थाई रूप से एक ही नंबर का वाहन यूज कर सकेंगे।

विश्वजीत सिंह, एआरटीओ