-केडीए अफसरों का दावा हाईकोर्ट ने दी सशर्त अनुमति

-पेड़-पौधे न काटे जाने का ट्यूजडे को केडीए देगा हलफनामा

KANPUR: लोहिया बॉटेनिकल पार्क के लिए पेड़-पौधे काटे नहीं जा सकेंगे बल्कि इन्हें शिफ्ट किया जाएगा। मंडे को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने लोहिया बॉटेनिकल पार्क के लिए सशर्त अनुमति दे दी है। हालांकि पेड़-पौधे न काटने के लिए केडीए को हलफनामा हाईकोर्ट में देना होगा। केडीए अफसरों ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है।

60 एकड़ में बनेगा पार्क

पिछले साल केडीए ने गंगा बैराज के पास लगभग 60 एकड़ एरिया में लोहिया बॉटेनिकल पार्क डेवलप करने का काम शुरू कर दिया था। करीब 75 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत आई-ड्राइव इन सिनेमा, कामर्शियल ब्लाक, इंटरनल कामर्शियल प्लाजा वाटर म्यूजियम, फिश पॉंड, पिकनिक स्पॉट, एम्पीथियेटर, मैरिज पार्टी व इवेंट लॉन, पार्किग आदि काम किए जाने थे, लेकिन लोहिया बॉटेनिकल में हो रहे निर्माण कार्य को मास्टर प्लान में दर्शाए गए ग्रीन जोन लैंडयूज के खिलाफ बताते हुए हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। जिसके चलते एक साल से लोहिया बॉटेनिकल पार्क का निर्माण कार्य ठप है। इस मामले को लेकर कई बार सुनवाई हो चुकी है।

प्लान में किया बदलाव

लगातार कई सुनवाई के बाद केडीए ने इंटरनल कामर्शियल प्लाजा, बैंक्वेट हॉल और आई ड्राइव इन सिनेमा का प्लान इस प्रोजेक्ट से हटा दिया है। पिछले वीक हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने लोहिया बॉटेनिकल पार्क के एरिया आदि को लेकर पूरा डिटेल मांगा था। मंडे को इस मामले की सुनवाई हुई। केडीए के एडीशनल सेक्रेटरी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट ने लोहिया बॉटेनिकल पार्क के निर्माण के लिए सशर्त अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने पेड़ -पौधे काटने की बजाए इन्हें शिफ्ट करने को कहा है। टयूजडे को इसके लिए केडीए की तरफ हाईकोर्ट में हलफनामा दे दिया जाएगा। हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ही निर्माण कार्य किया जाएगा।

प्रोजेक्ट- लोहिया बॉटेनिकल पार्क

स्थान - गंगा बैराज के पास

एरिया- 60 एकड़

प्रोजेक्ट कास्ट- 75 करोड़

खूबियां- वाटर म्यूजियम, किड्स म्यूजियम, फ्लेम ऑफ लाइफ, वेटलैंड गार्डेन, फूड स्ट्रीट, एम्पीथिएटर, केबल ब्रिज आदि