RANCHI: शहर के बहुचर्चित मामले मार्टिन टेटे हत्याकांड में हाईकोर्ट ने दो महीने के अंदर ट्रॉयल पूरा करने का आदेश दिया है। जीईएल चर्च के प्रमुख पादरी मार्टिन टेटे हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। साथ ही एसएसपी कुलदीप द्विवेदी को पुलिस अफसरों की गवाही सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। गौरतलब हो कि वर्ष क्98म् में फादर मार्टिन टेटे की हत्या कर दी गई थी।

यह है मामला

हत्याकांड के बाद त्वरित जांच की मांग को लेकर याचिका पर सुनवाई हुई थी। इसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा था। हत्याकांड में रांची के रोशन लाल भाटिया, अनिल कपूर, सीएसआर टोपनो व डॉ टी। मुखर्जी को निचली अदालत ने सुनवाई के बाद बरी कर दिया था। बाद में हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को सही करार दिया। लेकिन, मार्टिन टेटे की पत्‍‌नी हिरलीन टेटे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए मामले की सुनवाई फिर से करने का आदेश निचली अदालत को ख्00फ् में दिया था। इस आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से उनके बेटे सिद्वूराज सुमराई टेटे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फिर से सही तरीके से ट्रायल करने की मांग की थी।

क्990 में कब्र से निकाला गया था शव

नौ जुलाई क्990 को तत्कालीन मजिस्ट्रेट बिनोद शंकर लाल की मौजूदगी में कब्र से मार्टिन टेटे के शव को निकाला गया था और पोस्टमार्टम के लिए आरएमसीएच (वर्तमान में रिम्स)भेजा गया था। साथ ही शव के नाखून और बाल फॉरेंसिक जांच के लिए पटना भेजे गए थे। मामले में आगे की जांच की जिम्मेवारी सब-इंस्पेक्टर राजशेखर प्रसाद को सौंपी गई थी। इस मामले में कई पुलिस पदाधिकारियों का बयान दर्ज किया गया है।