-हेडक्वार्टर के आर्डर पर डीएम ने डिस्ट्रिक्ट के सभी मतदान केंद्रों को किया धूम्रपान निषेध घोषित, उल्लघंन करने वालों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई

-मतदाता के साथ-साथ चुनाव अधिकारी व कर्मचारी भी होंगे कोटपा एक्ट के दायरे में

VARANASI

पान-गुटखा के शौकीन है तो यह खबर आपके लिए है। अब मुंह में पान-गुटखा घुलाए यदि मतदान केंद्र तक पहुंचे तो बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी या फिर पीठासीन अधिकारी आपको वोट डालने से रोक देंगे। यही नहीं, चुनाव की अवधि तक अधिकारी व कर्मचारी भी धूम्रपान नहीं कर सकेंगे। यदि जांच में ऐसा करते कोई पाया गया तो कोटपा एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई भी तय है। निकाय चुनाव को लेकर हेडक्वार्टर के निर्देश पर डीएम वाराणसी ने डिस्ट्रिक्ट के सभी मतदान केंद्रों को धूम्रपान निषेध घोषित कर दिया है। निर्देशों को शतप्रतिशत फॉलो करने के लिए एसएसपी सहित समस्त विभागों को लेटर जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के तहत जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को इस पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है।

पोस्टर लगाकर करेंगे अवेयर

ऐसा पहली बार होगा जब मतदाता वोट डालने पहुंचेंगे तो उन्हें अवेयर करते हुए धूम्रपान निषेध के पोस्टर भी बूथ पर चस्पा मिलेंगे। तंबाकू, धूम्रपान निषेध संबंधित संदेश चस्पा करने की जिम्मेदारी डीएम योगेश्वर राम मिश्र ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सूचना विभाग को सौंपी है। कुछ स्कूल्स में तो तंबाकू से होने वाले नुकसान पर विभिन्न प्रकार के श्लोगन व चित्र भी बनाएं जा रहे हैं।

सीसीटीवी से होगी मानिटरिंग

सभी मतदान केंद्र सीसीटीवी की निगरानी में होंगे। लिहाजा यह देखना और भी आसान होगा कि गुटखा-पान का सेवन करने वाले पहुंच रहे हैं या नहीं। बहरहाल, एसएसपी को जारी लेटर में यह भी निर्देशित किया गया है सुरक्षा में तैनात अफसर सहित जवान खुद इसकी जिम्मेदारी लेंगे और गुटखा-पान का सेवन करने वालों को बूथ के अंदर इंट्री नहीं होने देंगे।

निकाय चुनाव को लेकर डिस्ट्रिक्ट के सभी मतदान केंद्रों को धूम्रपान निषेध घोषित किया गया है। आदेश मिलने के बाद एंटी टुबैको सेल टीम अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।

डॉ। सौरभ प्रताप सिंह, इंचार्ज

एंटी टुबैको सेल