PATNA : पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर सरकार को अल्टीमेटम देते हुए दो सप्ताह में जवाब मांगा है। बार बार हो रहे नाव हादसे को लेकर पटना हाईकोर्ट ने अब तक कई बार सरकार से जवाब मांगा है। सोमवार को भी सुनवाई के बाद सरकार को जवाब देने के लिए कहा गया है। नियमों का उल्लंघन कर नाव चलाए जाने पर कोर्ट ने जवाब मांगा है। गंगा समेत विभिन्न नदियों में नियमों का उल्लंघन कर हो रहे नौका परिचालन पर हाईकोर्ट ने दो हफ्ते में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश आरआर प्रसाद की खंडपीठ ने गुड्डू बाबा की लोकहित याचिका पर सुनवाई की है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनी भूषण सिंह सेंगर ने बताया कि प्रदेश में बार बार नाव दुर्घटनाएं होती हैं।

अधिवक्ता ने कहा सरकार नहीं है गंभीर

पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनी भूषण सिंह सेंगर ने बताया कि प्रदेश में बार बार नाव दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटना के बाद राज्य सरकार जांच का आदेश देती है। जांच में पता चलता है कि दुर्घटनाओं की वजह नावों का अवैध परिचालन है। यह सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन राज्य सरकार कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर पाती। इस पर राज्य सरकार को अदालत द्वारा दिशा निर्देश जारी करना चाहिए।