- इंवेस्टर्स समिट से पहले कैबिनेट ने दी थी मंजूरी, जारी हुआ शासनादेश

- नई नीति में सहूलियतों की भरमार, यूपी को बनाएंगे लॉजिस्टिक हब

LUCKNOW : योगी सरकार ने शुक्रवार को 'यूपी लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउसिंग पॉलिसी' लागू करने का शासनादेश जारी कर दिया है। ध्यान रहे कि सूबे में पहली बार बनाई गयी इस नीति को फरवरी में इंवेस्टर्स समिट से पहले कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की थी। नई पॉलिसी से सरकार आईआईडीसी के अधीन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट सेल की स्थापना करेगी। यह सेल निवेशकों को आकर्षित करने तथा वेयरहाउसिंग व लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के विकास के लिए रणनीति बनाने के साथ उसे लागू करेगा।

फ्री ट्रेड एंड वेयरहाउसिंग जोन बनेगा

लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए राज्य सरकार स्पेशल इकोनोमिक जोन की तर्ज पर प्रदेश में फ्री ट्रेड एंड वेयरहाउसिंग जोन विकसित करेगी। यह जोन हवाई अड्डों और रेलवे टर्मिनल के पास स्थापित किये जाएंगे। इनमें वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ड्राई कार्गो, स्टोरेज, कंटेनर डिपो, कार्यालय, परिवहन सुविधाओं के अलावा मेडिकल सेंटर और कैंटीन जैसी सुविधाएं भी होंगी। सरकार आयात और निर्यात से संबंधित माल लेकर आने-जाने वाले वाहनों के लिए ग्रीन चैनल चिह्नित करेगी, ताकि वाहन इन पर कम से कम रोक-टोक और निरीक्षण के साथ आ-जा सकें। वहीं 100 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल पर जमीन के आवंटन से चार साल की अवधि में विकसित किये जाने वाले लॉजिस्टिक्स पार्क को सरकार विभिन्न प्रोत्साहन देगी। वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज सरीखी लॉजिस्टिक्स इकाइयां और मल्टी मॉडल हब की स्थापना के लिए रियायती दरों पर जमीन मुहैया करायी जाएगी। इससे जुड़ी विभागीय स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा।

इनका मिलेगा फायदा

- देश में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, प्रमुख शहरों में हवाई सुविधा

- मल्टी सिटी मेट्रो रेल परियोजनाएं, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1

- दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

- अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरीडोर, ईस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरीडोर

- मुरादाबाद में संयुक्त घरेलू एवं एक्जिम टर्मिनल, कानपुर में प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल

यहां हो सकता है विकसित

- मेरठ में भाउपुर औद्योगिक क्षेत्र, मुगलसराय-वाराणसी-मिर्जापुर निवेश परिक्षेत्र, आजमगढ़ स्थित पूर्वाचल एक्सप्रेस वे, झांसी स्थित राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र, इलाहाबाद में लॉजिस्टिक पार्क।

सरकार देगी ये प्रोत्साहन

- दो करोड़ प्रतिवर्ष तक मशीन पर लिए गये लोन के ब्याज की प्रतिपूर्ति

- लॉजिस्टिक पार्क के लिए भूमि क्रय करने पर सौ फीसद स्टांप की छूट

- दस साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर सौ फीसद की छूट

- सौ से ज्यादा अकुशल श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार देने पर 50 फीसद ईपीएफ

- दो सौ कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने पर अतिरिक्त दस फीसद ईपीएफ

- भू-उपयोग परिवर्तन में 50 फीसद तक की छूट

- पार्क से विकास शुल्क केवल विकास प्राधिकरण की महायोजना में उपलब्ध सुविधाओं पर

- किसी भी सुविधा का उपयोग न करने पर केवल टोकन मनी का भुगतान

- कौशल विकास मिशन के तहत कौशल विकास प्रोत्साहन की सुविधा