रिहाइशी इलाकों में खोलें अपना होटल
उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार और पॉपुलर शहरों में शामिल आगरा बिजनेसमैनों को काफी भा सकता है. इसका प्रमुख कारण है, सरकार की ढील. खबरों की मानें, तो सरकार ने कारोबारियों को शहर के रिहाइशी इलाकों में भी होटल खोलने की इजाजत देने का फैसला लिया है. यानी कि अगर आप होटल का बिजनेस करने का मन बना रहे हैं, तो आगरा काफी मुफीद होगा.

और बदल गए नियम

सूत्रों के अनुसार, आगरा डेवलेपमेंट अथॉरिटी (ADA) ने होटल के नक्शे संबंधी जटिल नियमों को अब आसान बना दिया है. इसके चलते शहर के आवासीय इलाकों में भी होटल खोलने की परमीशन मिल सकती है. आपको बताते चलें कि, इससे पहले शहर में होटल खोलने का प्रोसेस काफी जटिल था. इसमें अथॉरिटी की योजना में प्रस्तावित व्यवसायिक क्षेत्र में होटल का मैप तो स्वीकृत हो जाता था, लेकिन रेसिडेंशियल प्लेस में होटल के लिए जमीन का भू-उपयोग परिवर्तन कराना काफी मुश्िकल होता था.

कहीं भी बन सकता है होटल

नए नियम के मुताबिक, कोई भी बिजनेसमैन शहर के किसी भी हिस्से में होटल बना सकता है. इसके लिए एडीए ने पुराने नियमों को आसान बना दिया है. फिलहाल सरकार का यह कदम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से शुरु किया गया है. अब ग्रीन बेल्ट और खेती वाली भूमि को छोड़कर कहीं पर भी होटल बनाए जा सकते हैं. हालांकि इसमें एक शर्त यह रखी गई है कि, जिस स्थान पर होटल बनेगा वहां की सड़क 18मी चौड़ी हो.

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