- यूपी की सीमा के दायरे से बाहर भी मिलेगी नि:शुल्क यात्रा

- 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता पर मिलेगा लाभ

- इस माह से यह लाभ दिव्यांगों व उनके परिजनों को मिलना होगा शुरु

गुड न्यूज

मेरठ। यूपी रोडवेज ने दिव्यांगों की सुविधाओं में इजाफा किया है। यूपी रोडवेज की बसों में दिव्यांगों को पूरी यात्रा का निशुल्क लाभ मिलेगा। साथ ही साथ उनके एक परिजन या सहयोगी को भी यूपी रोडवेज जीरो टिकट जारी करेगा। इस माह से यह लाभ दिव्यांगों व उनके परिजनों को मिलना शुरु हो जाएगा।

सीमा प्रतिबंध समाप्त

अब तक दिव्यांगों के लिए निशुल्क यात्रा की सुविधा महज उप्र की सीमा तक थी। लेकिन इस माह से इस नियम में बदलाव करते हुए यूपी रोडवेज ने दिव्यांगों को प्रदेश सीमा के बाहर यानि अन्य प्रदेशों में भी इसका लाभ देने की घोषणा की है। देशभर में यूपी रोडवेज बसों का संचालन जहां तक है वहां तक दिव्यांगों को निशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा।

40 प्रतिशत अधिक विकलांगता

रोडवेज के नियमानुसार निशुल्क यात्रा का लाभ केवल 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग सर्टिफिकेट के बाद ही दिव्यांग को मिलेगा। यदि इससे कम विकलांगता है तो उन्हें पूरा टिकट खरीदना होगा।

एक परिजन को भी फ्री सफर

इस नए नियम के अनुसार यदि दिव्यांग की विकलांगता 80 प्रतिशत से अधिक है तो उसके साथ जाने वाले एक परिजन या सहयोगी को भी रोडवेज द्वारा निशुल्क यात्रा का लाभ दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में सीएमओ द्वारा जारी विकलांगता सर्टिफिकेट ही मान्य होगा।

एसी, शताब्दी बसों में नही लाभ

दिव्यांगों को निशुल्क सेवा का यह लाभ केवल रोडवेज की साधारण बसों में मिलेगा। यूपी रोडवेज की एक्सप्रेस, एसी या शताब्दी बसों में यह सुविधा नही दी जाएगी।

वर्जन-

दिव्यांगाें के निशुल्क यात्रा के दायरे में इजाफा कर उसे अन्य प्रदेशों तक लागू कर दिया गया है। जहां तक भी रोडवेज की बसें जाती हैं उन डिपो तक निशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा।

- परवेज बशीर, एआरएम