जीएसटी काउंसिल ने अचानक जारी किया आदेश

लेकिन पोर्टल पर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, व्यापारी हुए परेशान

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जीएसटी काउंसिल द्वारा व्यापारियों पर नए नियम और आदेश थोपने का सिलसिला जारी है। 18 अप्रैल कंपोजिशन रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट है। व्यापारी अभी इसी की तैयारी में व्यस्त थे कि एक नया सिरदर्द उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। यह है कंपोजिशन रिटर्न फाइलिंग जीएसटी आर-4 भरने के दौरान परचेज की इंट्री अनिवार्य रूप से भरना। कंपोजिशन पोर्टल पर इसमें मदद करने वाली कोई जानकारी शेयर नहीं की गयी है। इससे व्यापारियों की परेशानी बढ़ गयी है।

तिमाही फाइल करना है रिटर्न

कंपोजिशन स्कीम में शामिल व्यापारियों के लिए तिमाही रिटर्न की व्यवस्था है। जनवरी, फरवरी और मार्च का रिटर्न फाइल करने के लिए जीएसटी काउंसिल द्वारा 18 अप्रैल लास्ट डेट निर्धारित की गई है। लास्ट डेट से पहले जीएसटी काउंसिल द्वारा अचानक कंपोजीशन पोर्टल पर परचेज की इंट्री अनिवार्य रूप से करने का आदेश दिया गया है। जिसके तहत व्यापारियों को अब पार्टी वाइज अपडेट करना है। पोर्टल काम नहीं कर रहा है। परचेज की इंट्री करने के बाद व्यापारी को कंपोजीशन पोर्टल पर कोई अपडेट दिखाई नहीं दे रहा है। केवल टोटल एमाउण्ट ही दिख रहा है। व्यापारियों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि अपडेट हुआ या नहीं।

जीएसटी काउंसिल द्वारा मनमानी का सिलसिला जारी है। व्यापारियों को समय दिए बगैर नए-नियम कानून को जारी कर दिया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है।

संतोष पनामा

संयोजक, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति