-चीफ सिक्रेटरी ने व्हीकल पर सरकारी डिपार्टमेंट का नाम और अपना डिजिग्नेशन लिखने पर कार्रवाई का दिया निर्देश

>BAREILLY: अपने डिपार्टमेंट का नाम और अपना डिजिग्नेशन व्हीकल पर लिखकर भौकाल जमाने वाले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और कर्मचारियों की अब खैर नहीं है। ऐसे करने वाले अफसर और कर्मचारियों के खिलाफ अब विभागीय कार्रवाई होगी। इस मामले में दाखिल हुई एक रिट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागों के मुखिया को लेटर लिखकर इसे कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है। लेटर फिलहाल इंप्लायमेंट ऑफिस में रिसीव हो भी गया है।

फैंसी नंबर प्लेट पर भी प्रतिबंध

कोर्ट ने केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 50 और 51 के प्रावधानों के उल्लंघन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। जिसमें कोर्ट ने वाहनों की नम्बर प्लेट पर नियम खिलाफ फैंसी एवं कलात्मक ढंग से पंजीयन चिन्ह जैसे, 2141, 5171, 8055, 4141 इस तरह से लिखे हुए होते है जो पढ़ने में हिन्दी भाषा के राम, साई, बास और पापा प्रतीत होते हैं। इस तरह की नम्बर प्लेट और रंग-बिरंगी नम्बर प्लेट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को अनुपालन कराने के लिए प्रमुख सचिव ने समस्त सचिव, परिवहन आयुक्त और सभी अफसरों को इस संबध्ा में लेटर भेज दिया है।

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गवर्नमेंट व्हीकल के ड्राइवर भी बांधेंगे सीट बेल्ट

-यूपी चीफ सेक्रेट्री ने सभी विभागों को जारी किया निर्देश

BAREILLY: सरकारी वाहन को चलाने वाला ड्राइवर हो या फिर उसमें बैठने वाला। सभी नियमों की अनदेखी करते हैं। सरकारी वाहनों के न तो ड्राइवर सीट बेल्ट लगाते है और न ही उसमे आगे बैठने वाली सवारी। ऐसा हाल पुलिस और प्रशासन के मुखिया के वाहनों में भी देखने को मिलता है। इसे रोकने के लिए शासन ने तैयारी की है। यूपी के चीफ सेक्रेट्री ने सभी विभागों के प्रमुख को निर्देश जारी किए हैं कि सरकारी वाहन के ड्राइवर व उसमें आगे बैठने वाली सवारी को सीट बेल्ट बांधना जरूरी होगा। ऐसा न करने पर अधिकारियाें को प्रतिकूल प्रविष्ट दी जाएगी।

कम हो जाते हैं मौत के चांस

कुछ दिनों पहले लखनऊ में आयोजित सड़क सुरक्षा कोष मैनेजमेंट की मीटिंग में सामने आया था कि ज्यादातर सरकारी वाहनों में ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं, जबकि केंद्रीय मोटरयान नियमावली में साफ है कि किसी भी प्रकार का फोर व्हीलर चाहें प्राइवेट या फिर गर्वनमेंट हों उसके ड्राइवर व आगे बैठने वाली सवारी को सीट बेल्ट बांधना जरूरी होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सीट बेल्ट बांधने से एक्सीडेंट में मौत की संभावना 50 परसेंट कम हो जाती है।

प्रेशर हार्न लगाना भी बैन

दूसरी और प्रमुख सचिव ने आदेश दिया है कि सरकारी वाहनों में प्रेशर हार्न भी लगाना बैन होगा। प्रेशर हार्न बजने से रोड पर आगे चलने वाले वाहन चालकों या फिर पैदल चलने वालों को काफी असुविधा होती है। इसके अलावा वायु प्रदूषण भी बढ़ता है।