- विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट व्यवस्था में किया बड़ा बदलाव

- आवेदक को आधार के साथ पहचान के दो अन्य दस्तावेज देने होंगे

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LUCKNOW: तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो अब आपको सत्यापन प्रमाण पत्र (वीसी) की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि अब तत्काल पासपोर्ट के लिए सत्यापन प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। आवेदकों की सुविधा के लिए यह कदम विदेश मंत्रालय की ओर से उठाया गया है। मंत्रालय की ओर से इस बाबत गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं।

यह व्यवस्था थी

जानकारी के अनुसार, अभी तक जो लोग तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन करते थे, उन्हें क्लास वन ऑफीसर डीएम, एसएसपी/एसपी, असिस्टेंट कमिश्नर्स आदि से सत्यापन प्रमाण पत्र हासिल करना होता था। क्लास वन ऑफीसर्स की ओर से मिलने वाले सत्यापन प्रमाण पत्र को आवेदक लगाते थे। कई बार देखने में आता था कि आवेदकों को क्लास वन ऑफीसर से सत्यापन प्रमाण पत्र हासिल करने में समय लग जाता था, इसकी वजह से आवेदक परेशान होते थे। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा। सत्यापन प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त होने के बाद अब आवेदक को किसी भी क्लास वन ऑफीसर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

तीन दिन में पासपोर्ट इश्यू

नई व्यवस्था के लागू होने से आवेदकों को तीन दिन के अंदर पासपोर्ट इश्यू कर दिया जाएगा। कई बार पासपोर्ट जारी करने में देरी भी हो जाती थी, इसकी मुख्य वजह होती थी सत्यापन प्रमाण पत्र। अब सत्यापन प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं है तो साफ है कि निर्धारित तीन दिन के अंदर ही आवेदक को तत्काल पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। हालांकि इसके बाद पुलिस वेरीफिकेशन की प्रक्रिया भी पूर्ण की जाएगी।

आधार कार्ड व दो अन्य दस्तावेज

नई गाइडलाइंस के अनुसार, अब तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को आधार कार्ड के साथ एनक्सजर ई, पहचान के दो अन्य दस्तावेज तथा स्वयं का उद्घोषणा पत्र देना होगा।

इन दस्तावेजों में से कोई दो

आवेदकों को पहचान के जो दो अन्य दस्तावेज लगाने हैं, उसकी तकरीबन 12 कैटेगरी रखी गई हैं। जो इस प्रकार हैं

1-फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र

2-सरकारी संस्था की ओर से जारी पहचान पत्र

3-अनुसूचित जाति-जनजाति व पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र

4-हथियार लाइसेंस

5-पेंशन दस्तावेज

6-पुराना पासपोर्ट

7-पैनकार्ड

8-बैंक खाते की पासबुक

9-शैक्षणिक संस्था की ओर से जारी विद्यार्थी पहचान पत्र

10-ड्राइविंग लाइसेंस

11-जन्म प्रमाण पत्र

12-राशन कार्ड

वर्जन

अभी तक तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदक को क्लास वन ऑफीसर से सत्यापन प्रमाण पत्र (वीसी) हासिल करना पड़ता था। अब सत्यापन प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। आवेदक को आधार कार्ड के साथ पहचान के दो अन्य दस्तावेज देने होंगे। जिसके बाद उसे पासपोर्ट इश्यू कर दिया जाएगा।

पीयूष वर्मा, रीजनल पासपोर्ट ऑफीसर