By: Chandra Mohan Mishra | Publish Date: Fri, 28 Nov 2014 15:10:01 (IST) आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को एक बड़ी राहत देते हुए उन्हे इस बात की छूट दे दी कि वो अब अपने मानकों के हिसाब से नर्सरी में बच्चों के एडमीशन ले सकते हैं, सरकार इस प्रक्रिया में कोई दखल नहीं दे सकती. 18 दिसम्बर 2013 को उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा स्कूलों को जारी की गईं गाइडलाइंस के विरोध में पेरेंट्स ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल को स्कूलों के वैधानिक अधिकारों के खिलाफ आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है.
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