जफर भाई बनवा सकते हैं अपने मां की वोटर आईडी

हमारे रीडर शारजील जफर ने मेल करके हमसे अपनी बात कही। उनका कहना है कि वह अपनी मां का वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं लेकिन मां के पास खुद का कोई भी आईडेंटिटी प्रूफ नहीं है। ऐसे में उनके लिए भी यह ऑप्शन खुला हुआ है। उन्हें फॉर्म सिक्स भरकर अप्लाई करना होगा और फॉर्म को बूथ लेवल ऑफिसर के पास जमा करना होगा। या फिर, वोटर रजिस्टे्रशन सेंटर या जिला निर्वाचन कार्यालय में फॉर्म को जमा किया जा सकता है।

बीएलओ करेगा जांच

ऐसा नहीं है कि आपने बिना किसी आईडेंटिटी प्रूफ के फॉर्म जमा कर दिया तो वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। आपके एरिया का बूथ लेवल ऑफिसर खुद इसकी जांच करेगा। जांच करने के बाद वह अपनी रिपोर्ट जिला निर्वाचक कार्यालय को देगा कि आवेदन सही या फर्जी। अगर आप जेनुइन पाए जाते हैं तो वोटर लिस्ट में आसानी से नाम शामिल हो जाएगा। सदर तहसीलदार नंद मौर्या का कहना है कि कोई भी वोटर आईडी कार्ड बनवा सकता है। बशर्ते, वह भारत का नागरिक हो और उसका नाम देश किसी और जगह की वोटर लिस्ट में मैंशन न हो। इसके बारे में उसे फॉर्म सिक्स में लिखकर देना होगा। अगर ये दोनों शर्ते पूरी नहीं होती तो आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

इन्हें केवल बर्थ सर्टिफिकेट ही लगाना होगा

ऐसे स्टूडेंट्स जो 18 से 19 साल के बीच उम्र के हैं, उनके लिए वोटर आईडी कार्ड बनवाने की प्रॉसेस काफी आसान है। उन्हें भी फॉर्म सिक्स फिलअप करके जमा करना होगा। अपनी एज प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ लगानी होगी। जो स्टूडेंट दूसरे शहरों से आकर यहां पढ़ रहे हैं या जिनके पास कोई आईडेंटिटी प्रूफ नहीं है वह ऐसा कर सकते हैं। इस केस में भी बीएलओ ही अंतिम निर्णय लेगा। उसकी अनुशंसा के आधार पर ही इलेक्शन कमीशन वोटर आईडी जारी करेगा।

और जो आश्रय विहीन हैं

इलेक्शन कमीशन खुद चाहता है कि भारत का 18 साल से ऊपर का प्रत्येक नागरिक वोटर बने। इसलिए उसने आश्रय विहीन लोगों के लिए भी ऑप्शन खोल रखे हैं। जिनके सिर पर छत नहीं है वह भी फॉर्म सिक्स भर सकते हैं। वह जिस ठिकाने पर अपनी रात में सोते हैं, वहां पर भी जाकर चेक करना बीएलओ की ही ड्यूटी है। वह एक ही नहीं बल्कि, दो से तीन रातों तक भ्रमण करके सत्यापन करेगा कि आश्रय विहीन व्यक्ति यहीं पर रात में ठहरता है।

सक्षम हैं तो ये प्रूफ जरूर लगाएं

अगर सक्षम हैं तो इलेक्शन कमीशन द्वारा 16 तरह की आईडेंटिटी प्रूफ लगाने का प्रावधान रखा गया है। इनमें बैंक, किसान, डाकघर की चालू पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर निर्धारण आदेश शामिल हैं। इसके अलावा आवेदक या उनके निकट संबंधी जैसे माता-पिता आदि के नाम से उस पते पर अद्यतन जल, टेलीफोन, बिजली, गैस कनेक्शन बिल आदि की कॉपी भी लगा सकते हैं। साथ ही डाक विभाग द्वारा दिए गए पते पर प्राप्त की गई या सुपुर्द की गई डाक भी लगा सकते हैं। अगर परिवार में माता-पिता, भाई, बहन, पति या पच्ी का वोटर आईडी बना है तो उसकी कॉपी भी लगा सकते हैं।