PATNA : मुंगेर नगर निगम के वार्ड फ्ख् में वोटिंग एवं काउंटिंग चार जून को होगी। निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने पटना हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में मुंगेर के डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इस बाबत आदेश दिया है।

क्या है मामला

वार्ड फ्ख् की प्रत्याशी रूमा राज का नामांकन रद्द कर दिया गया था। इसका कारण शपथपत्र में दी जानकारी में गड़बड़ी पाया जाना था। इसे लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें कोर्ट ने रूमा द्वारा दाखिल नाम निर्देशन पत्र को स्वीकृत करते हुए निर्वाचन कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर दुर्गेश नंदन ने मुंगेर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी को नामांकन पत्र स्वीकृत करने को कहा है। साथ ही आवंटित चुनाव चिन्ह को शामिल करते हुए उसी दिन मतदान करा कर परिणाम घोषित करने की बात कही है। आयोग ने सभी प्रत्याशियों को इस संबंध में लिखित सूचना देने और लाउडस्पीकर से इसका प्रचार-प्रसार कराने के साथ सुरक्षा-व्यवस्था में मतदान एवं मतगणना कराने को कहा है।