1. इन नियम के तहत दिल्ली की सड़कों पर एक दिन ईवन नंबर (2, 4, 6,...) और अगले दिन ऑड नंबर (3, 5, 7..)वाली गाड़ियां ही चलेंगी। इसके अलावा दिल्ली से बाहर की गाड़ियों को भी इस नियम के अंदर रखा गया है।

2. यह ऑड-ईवन नियम सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ही लागू होगा। यानी कि सुबह आठ बजे से पहले और रात आठ बजे के बाद यह नियम लागू नहीं होगा। रविवार को कोई नियम नहीं लागू होगा।

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3. दिल्ली सरकार ने खुद अपने मुख्यमंत्री को इस नियम की जद में रखा है। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री भी ऑड-ईवन नियम के दायरे में होंगे, जबकि देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इससे बाहर रखा गया है।

4. इस फॉर्मूले के तहत देश के राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, लोकसभा स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के जज, राजजनयिक, उपराज्यपाल और प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस नियम के दायरे से बाहर हैं।

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5. ऑड-ईवन फॉर्मूले में कार चलाने वाले वरिष्ठ नागरिकों और अकेली गाड़ी चला रही महिलाओं को भी छूट है। इसके अलावा दुपहिया वाहन और मरीज सवार एंबुलेंस को भी ओड-ईवन फॉर्मूले में छूट है।

6. ऑड-ईवन नियम में सीएनजी गाड़ियों को छूट मिलेगी। उन्हें इस नियम से बाहर रखा गया है।

7. टू-व्हीलर्स वाहनों को भी इस नियम से बाहर रखा गया है।

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8. ऑड-ईवन फॉर्मूले के तहत चलने वाले वाहन चालक नियम तोड़ते मिले तो दो हजार रुपये जुर्माने का भी प्रावधान है।

9. पुलिस, आर्मी, एंबुलेंस, अशक्त चालकों को इससे छूट मिल सकती है।

10. नियम लागू होने के आधे घंटे बाद ही कटा पहला चालान।

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