RANCHI: नौकरानी का काम दिलाने के बहाने किशोरी को दिल्ली लाकर दुष्कर्म करने के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने कुख्यात मानव तस्कर बाबा बामदेव को सजा सुना दी है। उसे क्0 साल कैद व एक लाख रुपए का जुर्माना भरने की सजा हुई है। फिलहाल, बाबा बामदेव दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है।

रेप का केस वापस नहीं लेने पर किया अगवा

दुष्कर्म का मुकदमा वापस नहीं लेने पर बाबा ने किशोरी का अपहरण करवा लिया और फिर एक साल तक उसे दुष्कर्म का शिकार बनाया था। झारखंड पुलिस ने अगस्त ख्0क्ब् में बाबा की गिरफ्तारी के वक्त यह दावा किया था कि उसका एनजीओ नेटिव आदिवासी डेवलेपमेंट सेवा संस्थान दिल्ली में हर वर्ष प्लेसमेंट मेला लगाने की आड़ में मानव तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। बाबा बामदेव के नक्सलियों से भी संबंध रहे हैं।

एक साल करता रहा दुष्कर्म

पेश मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) ने आरोप तय करते वक्त कहा कि ख् अक्टूबर, ख्0क्फ् से ख्ख् नवंबर, ख्0क्ब् तक आपने रोजाना पीडि़ता से दुष्कर्म किया। इस दौरान उसका वीडियो भी बनाया। दुष्कर्म करने और वीडियो बनाने के आरोप में अदालत ने आइपीसी की धारा-फ्7म् के तहत अपराध माना। कहा कि पीडि़ता और उसके भाई का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान उसके साथ संबंध बनाए गए। ऐसे में आइपीसी की धारा फ्म्भ् व फ्म्म् के तहत आरोप बनता है।

विक्टिम ने विरोध किया तो कर दी पिटाई

संबंध बनाने से मना करने पर पीडि़ता की इस कदर पिटाई की गई कि उसकी पैर की हड्डी भी टूट गई। इसके लिए धारा फ्ख्भ् के तहत आरोप तय किया गया। अदालत के समक्ष बयान नहीं बदलने पर उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी गई। इसके तहत आइपीसी की धारा भ्0म् के तहत आरोप तय किया गया। ।