RANCHI: मांडर के कंजिया गांव के मरई टोली में एक साथ 5 महिलाओं की निर्मम हत्या मामले में फैसला आ गया है। अदालत ने 13 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर न्यायायुक्त एसएस प्रसाद की अदालत ने अलग-अलग चार प्राथमिकियों में शामिल 40 अभियुक्तों पर फैसला सुनाया। इनमें कई ऐसे हैं जो चारों मामलों में अभियुक्त हैं। मुख्य रूप से 13 अभियुक्तों को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई गई है और बाकी को बरी कर दिया गया है। गौरतलब हो कि तीन साल पहले 5 महिलाओं को डायन बताते हुए निर्वस्त्र कर लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।

43 लोगों को बनाया गया था आरोपी

अदालत ने दोषियों को अलग- अलग धाराओं में सजा सुनाई है। इसमें सबसे अधिक उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने कहा सभी धाराओं की सजाएं एक साथ चलेंगी। लेकिन जिन दोषियों को चारों मामले में सजा सुनाई गई, उनके एक केस की सजा खत्म होने पर दूसरे केस की सजा चलेगी। अदालत ने अपने फैसले में एक कविता भी लिखकर टिप्पणी की है। इस मामले में 43 अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें एक का निधन हो गया है और दो नाबालिग घोषित किए गए हैं। इनका ट्रायल किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है।

इन अभियुक्तों पर आया फैसला

हत्या के आरोप में मुख्य रूप से वर्णावश खलखो, बीगू उर्फ बिल्लू उरांव, कृष्णा खलखो, विश्वनाथ खलखो, पंचू उरांव, बिरसा उरांव, अनिल खलखो उर्फ उरांव, बलदेव खलखो, विश्वनाथ उरांव, मनोज उरांव, जीतवाहन उरांव, लिटवा खलखो, सुभाष खलखो, विनोद कुजूर, सनू उरांव, राजू कुजूर, चुन्नी खलखो, जगन्नाथ उरांव, मांगे कुजूर, सोमरा खलखो, चमरा खलखो, बबलू खलखो, जेवियर खलखो, मोजेश खलखो, अलबीनूस खलखो, गंदरू खलखो, जोन खलखो, क्लेमेंट खलखो, कुसुम खलखो, गंगी खलखो, राजेश तिग्गा, रोबो भगत, संदीप खलखो, रोमित खलखो, सन्नी खलखो उर्फ उरांव संजय खलखो, मंगरा बिहारी खलखो, सचिन खलखो, अरुण बाड़ा और मंगल खलखो पर फैसला आया है।

8 अगस्त, 2015 का मामला

8 अगस्त 2015 की आधी रात डायन बिसाही कुप्रथा को लेकर ग्रामीणों ने 5 महिलाओं की हत्या एक साथ कर दी गई थी। जिन महिलाओं की हत्या की गई थी, उनमें मदनी खलखो, एतवरिया खलखो, जसिंता खलखो, तेतरी खलखो और रतिया खलखो शामिल थीं। इन महिलाओं को निर्वस्त्र कर लाठी-डंडे से पीटकर और पत्थर से कूचकर हत्या की गई थी। मामले को लेकर मांडर थाने में अलग-अलग 4 प्राथमिकी दर्ज की गई थी।