RANCHI: जेल में बंद छह पारा शिक्षक नेता सहित 13 पारा शिक्षकों को जमानत मिल गई है। सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने सुनवाई के बाद सभी को जमानत दी। एक व्यक्ति मनोज यादव को जमानत नहीं मिली है। ये पारा शिक्षक नहीं बल्किछात्र नेता बताए गए। जिन पारा शिक्षकों को जमानत मिली उनमें मुख्य रूप से संजय कुमार दुबे, ऋषिकेश पाठक, प्रद्युम्न कुमार सिंह, बजरंग प्रसाद साहू, प्रमोद कुमार महतो, मोहन कुमार मंडल आदि शामिल हैं। अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बताया कि जेल में बंद सभी 283 पारा शिक्षकों को जमानत मिल गई है। मंगलवार को 13 की जमानत मिली। इसके पूर्व अन्य को जमानत मिली थी।

10-10 हजार की जमानत

गौरतलब हो कि पिछले तिथि में सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी का आपराधिक इतिहास (क्रिमिनल रिकॉर्ड) और केस डायरी की मांग की थी। जिसे शुक्रवार को अदालत में जमा किया गया था। अदालत ने इसका अवलोकन कर 10-10 हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत दी।

क्या है मामला

इन पारा शिक्षकों के खिलाफ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने सहित सरकारी काम-काज में बाधा डालने, जानलेवा हमला करने समेत कई का आरोप हैं। इनपर पुलिस ने लाठीचार्ज की थी। उसके बाद आंदोलन कर रहे पारा शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले को लेकर लालपुर थाना में 15 नवंबर को कांड संख्या 432/18 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ नाजायज मजमा लगाने, मारपीट करने, कानून हाथ में लेने, संपत्ति को क्षति पहुंचाने, हत्या की कोशिश करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने आदि का आरोप लगाया गया है। वहीं एक मामला लोअर बाजार थाना में दर्ज किया गया था। इसमें उनके खिलाफ एक निजी होटल में सरकार के खिलाफ आंदोलन का योजना बनाने का आरोप है। मनोज यादव को छो?कर सभी को दोनों मामले में जमानत मिल गई।