तीस जून तक प्राप्त किए जाएंगे आवेदन पत्र, करना होगा शर्तो का पालन

ALLAHABAD: आरती आयोजकों को प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अनिवार्य रूप से मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए समितियों को साल में कम से कम 150 दिन आरती का आयोजन करना होगा। प्राधिकरण का कहना है कि मान्यता से संबंधित तमाम शर्तो की जानकारी प्राप्त समिति संचालक तीस जून से पहले आवेदन कर सकते हैं।

करना होगा इन शर्तो का पालन

-उप विधि लागू होने की तिथि के तीन माह के अंदर आरती संपादित किए जाने के लिए आवेदन पत्र प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर मान्यता प्राप्त करनी होगी।

-समिति को वर्ष में कम से कम 150 दिन आरती का आयोजन करना होगा।

-आरती के लिए अलग से बैंक अकाउंट खोला जाएगा।

-संबंधित समिति द्वारा प्राधिकरण के समक्ष आरती के आय व्यय का लेखा जोखा प्रत्येक छह माह में प्रस्तुत किया जाएगा।

-निर्धारित अवधि के भीतर लेखा जोखा प्रस्तुत नही करने पर प्राधिकरण द्वारा मान्यता को निरस्त कर दिया जाएगा।

-आरती में उपयोग की गई पूजन सामग्री का उचित निस्तारण किया जाएगा, जिससे साफ सफाई सुनिश्चित की जा सके।

-शर्तो का उल्लंघन करने पर प्राधिकरण को मान्यता समाप्त करने का अधिकार होगा।