PATNA: बिहार स्टार्ट-अप नीति-2017 के तहत स्टार्ट-अप उद्यमियों को राशि देने की प्रक्रिया उद्योग विभाग ने तय कर दी है। नीति के तहत स्टार्ट-अप उद्यमी को दस वर्षो के लिए अधिकतम दस लाख की राशि ब्याजमुक्तकर्ज के रूप में दी जानी है। तय प्रक्रिया के तहत अब 25 प्रतिशत राशि पहली किस्त के रूप में मिलेगी, जबकि उपयोगिता प्रमाण पत्र दिखाने पर दूसरी किस्त के रूप में 50 प्रतिशत राशि दी जाएगी। वहीं अंतिम किस्त के रूप में शेष 25 फीसद राशि का भुगतान किया जाएगा।

उपलब्ध कराए जाएंगे ब्याजमुक्तलोन

राज्य सरकार ने स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देने के लिए 500 करोड़ रुपए का का फंड बनाया है। इस फंड से ही उद्यमियों को ब्याजमुक्तऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रक्रिया के मुताबिक, स्टार्ट-अप के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन देने के समय ही आवेदक को ऑनलाइन एग्रीमेंट पेपर भी देना होगा। स्टार्ट-अप निवेश सलाहकार समिति(एसआइएसी) इन आवेदनों पर विचार कर उन्हें स्वीकृति प्रदान करेगा। एसआइएसी की अनुशंसा पर बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट उद्यमी के खाते में पहली किस्त की राशि भेजेगा। यह कर्ज सीड फंड के रूप में दिया जाएगा। स्टार्ट-अप को स्वीकृत राशि के व्यय और परियोजना की प्रगति का अनुश्रवण उद्योग निदेशक(तकनीकी विकास) द्वारा किया जाएगा। प्रथम किस्त की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र मिलने पर ही स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट अगली किस्त की राशि जारी करेगा।