स्लग: 20 लाख से कम सालाना टर्नओवर वालों के लिए मौका, चूका तो भरना होगा पेनाल्टी

-वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का कर सकते हैं आवेदन

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RANCHI (29 Dec): 20 लाख रुपए से कम सालाना टर्नओवर वाले सिटी के 200 व्यवसायियों जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का आवेदन दे दिया है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज(एफजेसीसीआई) की जीएसटी कमिटी के अध्यक्ष दीनदयाल वर्णवाल ने बताया कि रांची सर्किल में 200 से अधिक व्यवसायियों ने जीएसटीएन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का आवेदन दिया है। उन्होंने बताया कि रांची सर्किल में 20,700 रजिस्टर्ड व्यवसायी हैं, जिन्होंने जीएसटी नंबर ले रखा है। दीन दयाल वर्णवाल बताते हैं कि अगर व्यापारी अपना पंजीयन निरस्त नहीं करवाते हैं, तो उन्हें रिटर्न नहीं भरने के कारण पेनाल्टी जमा करनी होगी।

5 हजार से ज्यादा व्यवसायी

रांची सर्किल में 20 लाख से कम टर्नओवर वाले ऐसे व्यापारियों की संख्या पांच हजार से ज्यादा है। जीएसटी प्रणाली के तहत व्यापारियों के मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी की प्रविष्टि की गई थी। इसमें भी संशोधन का काम शुरू कर दिया गया है। संबंधित कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज देने होंगे। जीएसटी आर-3बी देर से जमा करने की स्थिति में विलंब शुल्क लगेगा। वाणिज्यकर अधिकारी ने बताया जिन व्यापारियों ने कम टर्नओवर के बावजूद जीएसटी में फुल माइग्रेशन कराया है। उनके पंजीयन निरस्त करने की व्यवस्था शुरू की गई है। व्यापारी चाहें तो वकील, स्वयं या फि र विभागीय कार्यालय में मौजूद होकर पंजीयन निरस्त करवा सकता हैं। बेवजह पेनाल्टी भी नहीं लगेगी। महज कुछ मिनटों की प्रक्रिया है।

परेशान हैं सैकड़ाें व्यवसायी

शुरुआत में जब एक जुलाई से जीएसटी लागू हुआ तो उसके पहले बहुत सारे व्यापारियों ने जीएसटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा लिया। जबकि उनको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं था। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद उनको जीएसटी नियम के तहत कागजी प्रक्रिया करने को कहा जाने लगा, तब उनकी परेशानी शुरू हुई और उन्होंने रजिस्ट्रेशन वापस कैंसिल कराने का प्रॉसेस शुरू किया।

वर्जन

जिन लोगों का टर्नओवर 20 लाख से कम है, वो पोर्टल में जाकर रजिस्ट्रेशन कैंसिल का आवेदन कर सकते हैं। हमलोग विभाग के पास उनको आने की जरूरत नहीं है। वो पोर्टल पर ही कैंसिल कर सकते हैं। रांची में भी लोग कर रहे हैं।

-जीके तिवारी, ज्वाइंट कामर्शियल टैक्स ऑफिसर

जीएसटी में 20 लाख से कम टर्नओवर वाले व्यवसायियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, अब उनको परेशानी हो रही है। बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने का आवेदन दिया है।

-दीन दयाल वर्णवाल, चेयरमैन, जीएसटी कमिटी, एफजेसीसीआइ