- दायर वाद की सुनवाई में सक्षम न्यायालय ने दिया फैसला
ALLAHABAD: खाद्य व पेय पदार्थो में मिलावट किए जाने के आरोप में न्यायालय ने 22 व्यापारियों पर 14.90 लाख रुपए का जुर्माना किया है। अगले 15 दिनों में जुर्माने की रकम अदा नही किए जाने पर व्यापारियों से राजस्व की वसूली की जाएगी। बता दें कि पिछले दिनों शहर के तमाम इलाकों में शक के आधार पर खाद्य पदार्थो के सैंपल लिए गए थे। खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी डॉ। शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर सक्षम न्यायालय ने जुर्माने की सजा सुनाई है। किस पर हुआ कितना जुर्माना-
व्यापारी का नाम- पता- जुर्माना
राजेश कुमार हनुमानगंज 1 लाख
विजय अग्रवाल अलोपीबाग 50 हजार
छेदीलाल केशवानी बारा खास 50 हजार
कन्हई लाल धूमनगंज 10 हजार
जय प्रकाश व धीरज केसरी उरुवा दस हजार
शैलेंद्र पांडेय कैंट 1 लाख
प्रभुनाथ व राजनारायण कुशवाहा नैनी दस हजार
पवन मिश्र करछना 50 हजार
सोनू गुप्ता व शंकरलाल जसरा 50 हजार
जयशंकर प्रसाद बारा 1 लाख
राजेश अग्रवाल चौक 1 लाख
अविनाश मिश्र नैनी 1 लाख
सजनलाल केसरवानी लालपुर 1 लाख
सीताराम साहू धूमनगंज 50 हजार
आलोक कुमार सिरसा 1 लाख
कुलदीप सोरांव दस हजार
रंजन केसरवानी मुट्ठीगंज 2 लाख
शोएब अहमद नुरुल्ला रोड 50 हजार
रामसिंह यादव सोरांव 1 लाख