गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों के ट्रिपल सी सर्टीफिकेटधारकों को निकाल कर नई सूची जारी करने का आदेश

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पावर कारपोरेशन उत्तर प्रदेश को आदेश दिया है कि टेक्निशियन ग्रेड दो परीक्षा में गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं का ट्रिपल सी सर्टिफिकेट लगाने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर नई सूची जारी करने के हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी है। प्रकरण को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा सुनवाई कर रहे हैं।

दाखिल हुई थी अवमानना याचिका

याची पंकज कुमार गुप्ता के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि टेक्नीशियन ग्रेड दो के 2211 पदों का फाइनल रिजल्ट 14 जुलाई 15 को घोषित किया गया था। इसमें अन्य अर्हताओं के अलावा कंप्यूटर में ट्रिपल सी सर्टीफिकेट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से होना अनिवार्य था। अंतिम परिणाम को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि तमाम ऐसे अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है जिन्होंने गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रमाणपत्र लगाए हैं। इस पर कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर कर नई सूची जारी करने का आदेश दिया था। विद्युत विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया तो अवमानना याचिका दाखिल की। अवमानना याचिका की सुनवाई पर विद्युत विभाग ने बताया कि 716 अभ्यर्थी ऐसे चिह्नित किए गए हैं जिन्होंने प्राइवेट संस्थाओं का प्रमाणपत्र लगाया है। कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को बाहर कर नई सूची जारी करने का आदेश दिया है।