सु्प्रीम कोर्ट का फैसला

सेन्ट्रल बैंक ने सूचना जारी करते हुए कहा है की आधार कार्ड की अनिवार्यता को हटाने का फैसला आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त, 2015 और 15 अक्टूबर, 2015 के आदेशों को देखते हुए लिया है। अब आधार कार्ड का इस्तेमाल और इसको बैंक खातों से जोड़ना पूरी तरह स्वैच्छिक है। इसकी अनिवार्यता अब खत्म हो गई है।

2013 तक डीबीटी जिलो में खातों से जोड़ना था आधार नंबर

जुलाई 2013 में रिजर्व बैंक ने खाता खोलने का काम पूरा किया था। इसके बाद उनको आदेश दिए गए थे की सभी डीबीटी जिलों में आधार संख्या को खातों से जोड़ दिया जाए। पर अब इसको ऑप्शनल कर दिया गया है। डीबीटी योजना के तहत लाभार्थियों की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार अब तक 40,000 करोड़ रुपये लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कर चुकी हैं।

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