जून से बंद हो सकता है खाद्यान्न वितरण, सूची से भी होंगे बाहर

जिले में 38 फीसदी लाभार्थियों पर लटकी है तलवार

ALLAHABAD: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जिले के 38 फीसदी लाभार्थियों का सस्ता अनाज आवंटन जून से बंद हो सकता है। शासन के एक आदेश में साफ कहा गया है कि जिन लाभार्थियों का आधार लिंक नही हुआ है उनका अनाज वितरण बंद कर दिया जाए। इस आदेश से जिला पूर्ति विभाग में हड़कंप मचा है। उन्होंने लाभार्थियों को जल्द से जल्द अपना आधार लिंक कराने को कहा है। संभव है कि इनका आवंटन बंद करते हुए सूची से भी डिलीट कर दिया जाए।

15 लाख से अधिक प्रभावित

आदेश में शासन की ओर से कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत परिवार के मुखिया का नहीं बल्कि प्रत्येक लाभांवित सदस्य का आधार लिंक कराया जाए। जिले में इस समय योजना के तहत 62 फीसदी का लिंक हो चुका है और 38 फीसदी बचे हुए हैं। फिलहाल, जिले में 42 लाख लोगों को सस्ते दर से अनाज आवंटित कराया जा रहा है। देखा जाए तो 15.96 लाख लोग इस आदेश से प्रभावित हो सकते हैं।

कम प्रगति से परेशान

योजना के तहत कई माह पहले से आधार लिंक का काम चल रहा है लेकिन प्रगति शत-प्रतिशत नहीं मिल पा रही है। अभी तक लाभांवित परिवार के मुखिया अपना आधार लिंक कराकर आराम फरमा रहे थे, नए आदेश के तहत सूची में शामिल परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपना आधार लिंक कराना होगा। इसमें थोड़ी दिक्कत सामने आ सकती है। अचानक से लोगों को जागरुक होना होगा।

कम दर पर मिलता है अनाज

खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लोगों को काफी कम दर पर अनाज मुहैया कराया जाता है। इनमें दो रुपए किलो गेहूं और तीन रुपए किलो की दर से चावल मिलता है। योजना में ऑनलाइन आवेदन फिलहाल बंद हो चुका है और जिले का लक्ष्य भी संतृप्त मान लिया गया है। लेकिन, नए नियम के तहत अगर अपात्र बाहर होंगे तो वैध पात्रों को सूची में जगह मिल जाएगी। विभाग का भी मानना है कि जो लोग अपना आधार लिंक नही कराएंगे। उनका अनाज वितरण बंद होने के साथ उनको सूची से भी बाहर कर रास्ता दिखाया जा सकता है।

शासन के आदेश के बाद विभाग बचे हुए लाभार्थियों से अपना आधार लिंक कराने की अपील करता है। जून तक जिनका आधार लिंक नहीं होगा वे योजना का लाभ लेने से वचिंत हो जाएंगे। उन्हें सूची से बाहर भी होना पड़ सकता है।

नीलेश उत्पल, एआरओ, जिला पूर्ति विभाग