-शराब-बीयर की दुकानों की होगी मॉनिटरिंग, सीसीटीवी फुटेज से बिक्री का लिया जाएगा जायजा
-हेडक्वार्टर से आदेश के बाद जिले में फास्ट हुआ आबकारी विभाग
शराब, बीयर की बिक्री को लेकर आये नये आदेश ने शराब कारोबारियों के होश उड़ा दिये हैं। एक अप्रैल से नए लाइसेंसधारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि नाबालिगों के हाथों में दारू, बीयर नहीं बेचना है। यदि नाबालिगों को दारू, बीयर बेचते हुए कोई दुकानदार पकड़ा जाता है तो जुर्माना की कार्रवाई तय है। यही नहीं, नाबालिगों तक वाइन नहीं पहुंचे इसके लिए शराब दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। सीसीटीवी फुटेज से हर सप्ताह आबकारी अधिकारियों की एक टीम इसकी जांच-पड़ताल भी करेगी।
कोई आए, थमा देते हैं दारू
कम उम्र के बच्चों में बढ़ रही नशे की लत को रोकने के लिए आबकारी विभाग ने इस साल से यह खास पहल की है। अभी तक यह सीन था कि शराब की दुकानों पर कोई भी आए सेल्समैन शराब थमा देते रहे हैं। रोक-टोक नहीं होने के कारण ही नाबालिगों में नशे की लत बढ़ रही है। मगर, इस साल से अब नाबालिगों को दारू, बीयर नहीं मिलेगी।
मॉडल शॉप पर नहीं होंगे छोटू
बहुत सी शराब, बीयर की दुकानों और मॉडल शॉप पर यह देखने को मिलता है कि नाबालिग कार्य करते हैं। मगर इस बार आवंटित हुए सभी दुकानों व मॉडल शाप संचालकों को यह भी निर्देशित किया गया है कि 18 वर्ष की आयु से कम के स्टाफ भी नहीं रखे जाए। यदि जांच में नियम का उल्लघंन करते हुए कोई पकड़ा गया तो फिर कार्रवाई तय है। कार्रवाई में लाइसेंस निरस्तीकरण भी संभव है।
आवंटित दुकानें
249
देशी शराब
164
अंग्रेजी शराब
141
बीयर
08
मॉडल शॉप
नाबालिगों को दारू-बीयर नहीं देना है। इसके लिए सभी लाइसेंसधारियों को निर्देशित कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत मुख्यालय से ऐसा आदेश मिला है।
अजब सिंह चाहर, डिप्टी डीओ