फैसला सुरक्षित

हैदराबाद की विशेष सीबीआई अदालत गुरुवार को अंडरव‌र्ल्ड डॉन अबू सलेम को फर्जी पासपोर्ट मामले में सात वर्षो की सजा सुनाई है. सलेम पर करनूल से फर्जी नाम पासपोर्ट लेने का आरोप था. 18 नवंबर को कोर्ट ने उसको दोषी करार दिया था. इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने 28 नवंबर का दिन तय किया था.

मुंबई बम ब्लास्ट

सीबीआई की दलील थी कि अभियुक्त अबू सलेम शातिर किस्म का अपराधी है और मुंबई में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट में शामिल रहा है. इसमें 12 मार्च 1993 को लगभग 257 व्यक्तियों की मौत हो गई थी. इसके बाद अभियुक्त फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से भाग गया था. काफी प्रयास के बाद सलेम 11 नवंबर 2005 को उसको पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि करके भारत लाया गया था.

गौरतलब है कि अबू सलेम, उसकी पत्नी समीरा और पूर्व प्रेमिका मोनिका बेदी पर फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाने का आरोप था. बेदी को इस मामले में पहले ही बरी कर दिया गया था.

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