- किशोरी से रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा

ALLAHABAD:

15 साल की किशोरी को हवस का शिकार बनाने वाला सरायममरेज के चकिया का दिनेश कुमार अब 10 साल जेल की चक्की पीसेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज एके रवि ने तीन साल में सुनवाई को पूरी करते हुए दिनेश को 10 साल की कैद व 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। दिनेश को जेल भेज दिया गया।

2013 की घटना

घटना 15 जनवरी 2013 को सराय ममरेज थाना क्षेत्र के चकिया गांव में हुई थी। यहां रहने वाले एक किसान की नाबालिग बेटी घर में अकेली थी। पड़ोसी दिनेश उसके घर में घुस गया और मुंह दबाकर उसके साथ रेप किया। उसने किशोरी को पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। परिवार वालों के लौटने पर किशोरी ने सभी को जानकारी दी। सरायममरेज थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी गई। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने पांच गवाहों को पेश कर आरोप को साबित कर दिया।

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लेखपाल से मारपीट में मिली सजा

तालाब पर कब्जा करने के दौरान लेखपाल गुलाम रसूल से मारपीट करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपी राम जतन को छह महीने की कैद की सजा सुनाई गई है। अपर जिला जज जितेंद्र कुमार ने सराय इनायत निवासी राम जतन पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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भरण पोषण देने का आदेश

घरेलू हिंसा के मामले में स्पेशल सीजेएम सुशील कुमार ने याचिनी सुनीता मिश्रा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनके पति को 4000 रुपए हर महीने भरण पोषण देने का आदेश दिया है। प्रतापगढ़ निवासी सुनीता के पति को कोर्ट ने बतौर उत्पीड़न प्रतिकर के रूप में 20 हजार रुपए भी देने का आदेश दिया है।

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हत्या का आरोपी गया जेल

हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश एके गुप्ता ने असली मुलजिम श्यामू सिंह को जेल भेज दिया है। मामला यह था कि 20 फरवरी को मुकदमे में गवाही होनी थी। इस पर श्यामू सिंह ने खुद न आकर अपने भतीजे को श्यामू सिंह बनाकर अदालत भेज दिया। इस पर कोर्ट में मौजूद अन्य गवाह छेदीलाल ने इसकी जानकारी अधिवक्ता के जरिए कोर्ट तक पहुंचाई। इसे गंभीरता से लेते हुए सोमवार को कोर्ट ने असली मुलजिम को तलब करते हुए जेल भेजवा दिया। मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।