RANCHI: झारखंड सरकार एसिड अटैक व रेप विक्टिम को बतौर मुआवजा तीन-तीन लाख रुपए देगी। विक्टिम के अलावा उनके डिपेंडेंट को भी बतौर सहायता एक निर्धारित रकम दी जाएगी, जो घटना की गंभीरता पर न्यूनतम क्0 हजार से तीन लाख रुपए तक होगी। वहीं, विक्टिम की उम्र क्ब् साल से कम हुई तो सरकार निर्धारित सहायता राशि से भ्0 फीसद अधिक रकम प्रभावितों को देगी। यह राशि केंद्रीय पीडि़त प्रतिकार निधि योजना के तहत दी जाएगी।
क्या है योजना
केंद्रीय पीडि़त प्रतिकार निधि योजना के मुताबिक, इस राशि का हकदार घटना से प्रभावित व्यक्ति के अलावा उसके आश्रित भी होंगे, जो घटना के छह महीने के अंदर संबंधित सहायता राशि के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। पीडि़तों को अपीलीय प्रमाण देना होगा। छह माह से अधिक अवधि बाद ऐसे मामलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकार को निर्णय लेने का अधिकार है।
कैसे अपराध पर कितनी राशि
अपराध सहायता राशि
एसिड अटैक फ् लाख
रेप फ् लाख
नाबालिग का शारीरिक शोषण दो लाख
ह्यमन ट्रैफिकिंग दो लाख
यौन प्रताड़ना भ्0 हजार
मृत्यु दो लाख
स्थायी दिव्यांगता(80 फीसद) दो लाख
आंशिक दिव्यांगता (ब्0 से 80 फीसद) एक लाख
एसिड अटैक में ख्भ् फीसदी झुलसने पर दो लाख
भू्रण हानि भ्0 हजार
प्रजनन क्षमता की हानि क्.भ् लाख
सीमा पर दो तरफा फाय¨रग से पीडि़त महिला
स्थाई दिव्यांगता(80 फीसद) या मृत्यु दो लाख
ब्0 फीसद से कम दिव्यांगता भ्0 हजार
चाइल्ड विक्टिम की साधारण हानि क्0 हजार
विक्टिम का पुनर्वास भ्0 हजार