- प्रशासन द्वारा चिन्हित किया गया था अतिक्रमण

- अतिक्रमणकारियों ने कोर्ट में दायर की थी अपील

- कोर्ट ने बरकरार रखा अतिक्रमण हटाने का फैसला

DEHRADUN: शहर में दूसरे चरण के अतिक्रमण हटाने के अभियान का रास्ता साफ हो गया है। अब कभी भी रिस्पना से लेकर प्रिंस चौक तक अतिक्रमण गिराया जा सकता है। कुछ महीनों पहले रिस्पना पुल से लेकर प्रिंस चौक, कचहरी रोड तक अतिक्रमण का प्रशासन द्वारा चिन्हीकरण किया गया था, अतिक्रमणकारियों ने आपलि जताते हुए कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने अपीलों को खारिज करते हुए अतिक्रमण हटाने का फैसला बरकरार रखा है।

प्रशासन ने किया था चिन्हीकरण

शहर की सड़कों को मानक के तहत डेवलप करने के लिए सरकार ने अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम शुरू की थी। पहले चरण में शुरुआत आईएसबीटी से लेकर घंटाघर तक हुई। खुद शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक सड़क पर उतरे। दूसरे चरण में रिस्पना पुल से लेकर घंटाघर तक प्रशासन ने कई अतिक्रमण चिन्हित किए थे, जिन्हे गिराने की अब कार्रवाई अमल में लाइर्1 जाएगी।

चिन्हीकरण के बाद आई थी आपलियां

प्रशासन द्वारा अतिक्रमण चिन्हित करने के बाद संबंधित लोगों ने आपलि जताई थी और मामला कोर्ट पहुंच गया था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने भी अतिक्रमण हटाने का फैसला बरकरार रखा है। सूत्रों के मुताबिक अब जल्द ही चिन्हित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

- पीडब्ल्यूडी देहरादून डिविजन के तहत दो किलोमीटर के दायरे में प्रिंस चौक से लेकर धर्मपुर अग्रवाल बेकर्स तक 112 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे।

- करीब एक दर्जन मामले अदालत में गए थे, जबकि 10-11 अतिक्रमण पर आपलियां आई थीं, जो शार्टआउट हो चुकी हैं।

- ऋषिकेश पीडब्ल्यूडी डिविजन में अग्रवाल बेकर्स से लेकर रिस्पना पुल तक 38 अतिक्रमण चिन्हित किए थे।

- इनमें से आधे दर्जन मामले अदालत पहुंचे थे। जिनमें से आधे से ज्यादा मामलों का निस्तारण हो चुका है।