- क्लीनिक इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत किया गया निरीक्षण

- 9 अस्पतालों को थमाये गये नोटिस, रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश

DEHRADUN : क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वेडनेसडे को कई प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम को कई अस्पतालों में अनियमितताएं मिली। इन अस्पतालों को नोटिस देकर एक्ट के तहत सीएमओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया है। ये सभी अस्पताल और क्लीनिक्स सहसपुर और सेलाकुई के हैं।

बिना ट्रेनिंग प्रेक्टिस

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले अस्पतालों और क्लीनिक्स के निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं मिलीं। ज्यादातर क्लीनिक और अस्पताल एक्ट के तहत निर्धारित पैरामीटर्स पूरे नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग मरीजों का इलाज करते पाये गये, जिनके पास निर्धारित प्रशिक्षण और डिग्री तक नहीं है।

इनको मिला नोटिस

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नौ अस्पताल और क्लीनिक्स को नोटिस थमाये हैं। इनमें डॉ। दीपा दाम डेन्टल क्लीनिक- मेडिकल स्टोर सहसपुर, मोहम्मद यासीन मेन मार्केट सहसपुर, इन्तकाब फेमिली डेन्टल केयर सहसपुर, गुप्ता क्लीनिक सहसपुर, गुप्ता डायग्नोस्टिक सेंटर सहसपुर, दून क्लीनिक सहसपुर, प्रांचल क्लीनिक सहसपुर, सरस्वती क्लीनिक सेलाकुई और धनवन्तरी क्लीनिक सेलाकुई शामिल हैं।

क्या व्यवस्था है एक्ट में

क्लीनिक इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत सभी तरह के सरकारी और प्राइवेट क्लीनिक, नर्सिग होम और अस्पतालों का सीएमओ ऑफिस में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। रजिस्टर्ड होने के लिए संबंधित क्लीनिक और अस्पताल के लिए कुछ शर्ते रखी गई हैं। इन शर्तो को पूरा करने के बाद ही क्लीनिक और अस्पताल का परमानेंट रजिस्ट्रेशन होता है। सीएमओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार देहरादून के 90 प्रतिशत अस्पताल और क्लीनिक एक्ट की शर्तो को पूरा नहीं करते। इनमें सरकारी अस्पताल भी शामिल हैं।