- शासन के निर्देश पर डीएसओ ने जारी किया फरमान

- सिटी की किसी भी दुकान पर नहीं होगी घरेलू सिलेंडर की बिक्री

GORAKHPUR: अब गैस एजेंसी के हॉकर्स दुकानों पर घरेलू सिलेंडर नहीं बेच सकेंगे। अगर बेचते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट सप्लाई डिपार्टमेंट के सप्लाई इंस्पेक्टर सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके लिए शासन की तरफ से डीएसओ को निर्देश जारी किया गया है।

कंपनियां बरत रहीं सावधानी

बता दें, घरेलू गैस सिलेंडर से होने वाले हादसों को लेकर पेट्रोलियम कंपनियों ने पूरी तरह सावधानी बरतना शुरू कर दी है। इसके लिए शासन की तरफ से सभी गैस एजेंसीज समेत डिस्ट्रिक्ट सप्लाई डिपार्टमेंट को निर्देश दिया गया है कि वे दुकानों पर घरेलू सिलेंडर की बिक्री पर रोक लगाएं। इसके लिए अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित करने तो कहा गया है। यही नहीं जिन दुकानों पर घरेलू सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरते हुए पकड़ी गई, उनसे जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।

देनी होगी डीएसओ को रिपोर्ट

गोरखपुर की बात करें तो यहां विभिन्न एरियाज में धड़ल्ले से छोटे सिलेंडर घरेलू गैस सिलेंडर से भरे जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी रोकथाम नहीं की जाती लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई डिपार्टमेंट के सप्लाई इंस्पेक्टर को इनके विरुद्ध कार्रवाई कर रिपोर्ट डीएसओ को सौंपनी होगी। अगर वे इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करते हैं तो सप्लाई इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, दुकानदार अगर घरेलू गैस सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भर रहा है तो इसकी फोटो खींचकर डिस्ट्रिक्ट सप्लाई डिपार्टमेंट में दिखा सकते हैं। उसके बाद डीएसओ के निर्देश पर उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इन एरियाज में धड़ल्ले से बिक्री

- आजाद चौक, सर्वोदय नगर बिछिया, रुस्तमपुर, कूड़ाघाट, खोराबार, रानीडीहा, असुरन चौक आदि

वर्जन।

किसी भी दशा में घरेलू सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में दुकानदार गैस नहीं भर सकते। जो भी भर रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी।

- आनंद कुमार सिंह, डीएसओ