प्लास्टिक कैरी बैग का निर्माण, आयात, भंडारण और प्रयोग प्रतिबंधित

प्रदेश सरकार का गजट नहीं पहुंचा, सदन ने लिया प्लास्टिक डिस्पोजल पर बैन का फैसला

गवर्नमेंट की तरफ से जीओ नहीं पहुंचा इसके बाद भी नगर निगम ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए रविवार से प्लास्टिक व पॉलीथिन से बने सामान पर बैन लगा दिया है। नगर निगम सदन में प्लास्टिक पर प्रतिबंध का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इससे रविवार से पॉलीथिन कैरी बैग के साथ ही प्लास्टिक से बने सभी डिस्पोजल सामानो पर भी प्रतिबंध अमल में आ जाएगा। कुछ भी सामान खरीदने के लिए झोला लेकर निकलना पब्लिक की मजबूरी हो जाएगी।

काउण्टर पर जमा करें पॉलीथिन

प्लास्टिक का डिस्पोजन बनाने वाले निर्माताओं, दुकानदारों के साथ ही व्यापारियों को दो-तीन दिन का समय दिया जाएगा। प्रतिबंधित पॉलीथिन को नगर निगम मुख्यालय में भेज कर व्यापारी या पब्लिक जमा करा सकते हैं। इसके बाद भी सीज करने की कार्रवाई शुरू होगी।

इन पर भी प्रतिबंध

पॉलीथिन का कैरी बैग

प्लास्टिक से बनने वाला डिस्पोजल आइटम

प्लास्टिक की बोतलें

प्लास्टिक में पैक किताब या निमंत्रण पत्र

पॉली प्रोपलीन व बुने हुए फैब्रिक प्रकार की प्लास्टिक थैली

नगर निगम का प्लान

वार्ड वार चलेगा जागरुकता अभियान। कार्रवाई भी की जाएगी।

पुराने कपड़ों से बनवाया जाएगा बैग

डिसेबल बच्चों व लोगों को पुराना कपड़ा देकर बनवाया जाएगा बैग

संस्थाओं की मदद से बच्चों को दिया जाएगा बैग बनवाने का शुल्क

वीडियो क्लिप सिनेमा हॉल के साथ ही जगह-जगह चलायी जाएगी

जागरुकता के लिए सोशल साइट का सहारा भी लिया जाएगा

23 को एग्जीबिशन लगाकर वेस्ट मॅटिरियल के उपयोग की जानकारी देंगे

19 जुलाई को 80 वार्डो के पार्षदों और शहर के सभी स्कूलों के प्रिंसिपल की मीटिंग में पॉलीथिन पर प्रतिबंध की जानकारी देकर सहयोग मांगा जाएगा।

सरकार की साइट पर जारी हुआ गजट

प्रदेश सरकार 15 से प्लास्टिग बैग पर प्रतिबंध की तैयारी पूरी कर चुकी है। सरकारी की साइट पर जारी गजट के अनुसार पर्यावरण पर प्लास्टिक की थैलियों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें यूज के बाद इधर-उधर फेंक दिया जाता है जो नाला-नाली में पहुंच कर जलनिकासी में बाधा पैदा करती हैं। लोकहित में पर्यावरण संरक्षण नियमावली 1986 के नियम पांच के उपनियम 3 व 5 के साथ पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय अधिनियम 29, सन 1986 की धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निर्देश जारी किया गया है।

गजट के प्रावधान

दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता फेरी वाला किसी भी सामान के लिए प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल नहीं करेगा

कस्टमर को प्लास्टिक थैली में सामान देना पूरी तरह से प्रतिबंधित

किसी भी प्रकार की प्लास्टिक, पॉली प्रोपलीन व बुने हुए फैब्रिक प्रकार की प्लास्टिक थैली का निर्माण, आयात, भंडारण, विक्रय व ढुलाई पर पाबंदी

पत्रिका, निमंत्रण पत्र और स्वागत पत्र को बांधने या ढंकने के लिए प्लास्टिक कवर या प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक ट्यूब का प्रयोग नहीं होगा

पॉलीथिन प्रतिबंध का असर जैव चिकित्सीय कूड़ा-कर्कट नियमावली 1998 के अंतर्गत प्लास्टिक थैलियों के प्रयोग पर प्रभाव नहीं डालेगा।

शहरवासियों से अपील है कि वे पॉलीथिन का प्रयोग न करें। प्रतिबंध के बाद भी पॉलीथिन का इस्तेमाल कोई कर रहा है तो इसकी शिकायत करें। जिसके आधार कार्रवाई होगी। लोगों को जागरुक किया जाएगा।

अभिलाषा गुप्ता

मेयर, नगर निगम

रविवार से इलाहाबाद में हर तरह के पॉलीथिन का प्रयोग प्रतिबंधित होगा। अभियान चलाने के लिए प्लान बन चुका है। सभी विभाग इसमें शामिल होंगे। वे अपने ऑफिस में पॉलीथिन प्रतिबंधित करने के साथ लोगों से भी पॉलीथिन का प्रयोग न करने की अपील करेंगे।

ऋतु सुहास

अपर नगर आयुक्त, नगर निगम