-बनारस में 25 जुलाई तक किराएदारों, लाउडस्पीकर लगाने व बजाने और पॉलीथिन बैग्स पर लगा है 144

- पहले भी चाइनीज मांझा और पटाखों पर लग चुकी है निषेधाज्ञा

बनारस जिले को बेहद संवेदनशील माना है। मिश्रित आबादी के साथ ही टूरिस्ट की भारी भीड़ के चलते प्रशासन को ज्यादा चौकसी बरतनी पड़ती है। मौसम और त्योहारों के हिसाब से बनारस में इंसान और इलाकों में नहीं, बल्कि कई बार साजो-सामान पर भी धारा-144 लगाई जाती है।

25 जुलाई तक जारी है निषेधाज्ञा

बनारस के निवर्तमान डीएम योगेश्वर राम मिश्र ने अपने एक आदेश में 25 जुलाई तक धारा-144 यानी निषेधाज्ञा लागू की है। ईद, शादी का सीजन और कई परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में नए आने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए किराएदारी पर 144 लगाई गई है। इसका मतलब है कि कोई भी नया किराएदार रखने से पहले मकान मालिक को क्षेत्रीय थानेदार और मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। इसके अलावा लाठी-डंडे, धारदार हथियार और लाइसेंसी असलहों पर भी निषेधाज्ञा लगाई गई है। यहां तक कि ड्यूटी अवधि पूरी होने के बाद पुलिसकर्मियों को भी असलहे रखने की इजाजत नहीं है।

क्या है धारा-144

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 के तहत डीएम या मजिस्ट्रेट इसे लागू कर सकते हैं। धारा के तहत सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का धरना, सभा या विरोध प्रदर्शनों पर रोक होती है। चार से ज्यादा लोग एक स्थान पर इकट्ठे भी नहीं हो सकते हैं। जानकार बताते हैं कि धारा के तहत किए गए विभिन्न प्रावधानों में किसी स्थान या वस्तु विशेष पर भी धारा लगाई जा सकती है। इसका उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा-188 के तहत एक साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है।

इन पर लग चुकी है धारा-144

- किराएदारी

-चाइनीज मांझा

-पॉलीथिन और प्लास्टिक बैग्स -केमिकल रंग

-पटाखे

-लाइसेंसी शस्त्र

-लाउडस्पीकर

-हैंडबिल-पोस्टर-बैनर

-वाहनों के काले शीशे-हूटर

-परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट मशीनें

-ज्वलनशील सामग्री